हत्या के प्रयास के मामले में सात वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Jul 2016 8:26 AM
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1997 में मोगल यादव को मारी थी गोली मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीसी चौधरी ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी पाकर आरोपी छेदी यादव को सात वर्ष कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. आरोपी को भादवि की धारा 307 के तहत जहां […]
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1997 में मोगल यादव को मारी थी गोली
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीसी चौधरी ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी पाकर आरोपी छेदी यादव को सात वर्ष कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. आरोपी को भादवि की धारा 307 के तहत जहां सात वर्ष की सजा दी गयी है.
वहीं 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन गौतम कुमार ठाकुर ने बहस में भाग लिया.
न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 356/99 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर संग्रामपुर थाना क्षेत्र के खरूई गांव निवासी छेदी यादव को मनोरंजन यादव उर्फ मोगल यादव को गोली मारकर जानलेवा हमला के मामले में दोषी पाया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 9 मई 1997 को मनोरंजन यादव उर्फ मोगल यादव को गोली मार कर घायल कर दिया गया था.
इस मामले में संग्रामपुर थाना में कांड संख्या 59/97 दर्ज की गयी थी. जिसमें छेदी यादव सहित आठ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जहां इस मामले में दो आरोपियों की मौत हो गयी. वहीं पांच अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
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