दलचंद्र मंडल हत्याकांड मामले में उपलब्ध साक्ष्य व बयान के आधार पर तीन लोग दोषी करार
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने नया रामनगर थाना क्षेत्र के दलचंद्र मंडल हत्याकांड में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नया रामनगर थाना के चंदनपुरा […]
विज्ञापन
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने नया रामनगर थाना क्षेत्र के दलचंद्र मंडल हत्याकांड में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नया रामनगर थाना के चंदनपुरा गांव निवासी अनिल कुमार सिंह, संजीव कुमार एवं मंजित कुमार को दोषी पाया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 22 अक्तूबर 2006 को चंदनपुरा गांव में कुआ का पानी गिरने के विवाद में दलचंद्र मंडल की आरोपियों ने जम कर पिटाई की थी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक की पत्नी शांति देवी के बयान पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध नया रामनगर थाना में कांड संख्या 121/06 दर्ज की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










