दलचंद्र मंडल हत्याकांड मामले में उपलब्ध साक्ष्य व बयान के आधार पर तीन लोग दोषी करार

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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने नया रामनगर थाना क्षेत्र के दलचंद्र मंडल हत्याकांड में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नया रामनगर थाना के चंदनपुरा […]

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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने नया रामनगर थाना क्षेत्र के दलचंद्र मंडल हत्याकांड में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नया रामनगर थाना के चंदनपुरा गांव निवासी अनिल कुमार सिंह, संजीव कुमार एवं मंजित कुमार को दोषी पाया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 22 अक्तूबर 2006 को चंदनपुरा गांव में कुआ का पानी गिरने के विवाद में दलचंद्र मंडल की आरोपियों ने जम कर पिटाई की थी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक की पत्नी शांति देवी के बयान पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध नया रामनगर थाना में कांड संख्या 121/06 दर्ज की थी.
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