मारपीट मामले में आठ को मिला तीन-तीन वर्ष कारावास
Updated at : 13 Feb 2020 7:23 AM (IST)
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मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ चंचल तिवारी ने मारपीट के एक मामले में बुधवार को आठ आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई.उन्होंने सत्रवाद संख्या 895/10 में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई. जबकि इस मामले […]
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मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ चंचल तिवारी ने मारपीट के एक मामले में बुधवार को आठ आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई.उन्होंने सत्रवाद संख्या 895/10 में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई. जबकि इस मामले में एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया.
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ के विद्वान न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 325/149 में सभी आठ अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष एवं धारा 323/149 में एक-एक वर्ष की सजा सुनायी. जिन आरोपियों को सजा सुनायी गयी उसमें तारापुर थाना क्षेत्र के धोबई नया टोला निवासी भवानी तांती, सिद्धेश्वर तांती, चानो तांती, रामभजू तांती, ब्रह्मदेव तांती, सुरेंद्र तांती, संजीव तांती व एक अन्य शामिल हैं.
घटना के संबंध में बताया जाता है कि कांड के सूचक धोबई नयाटोला निवासी भगवान तांती 25 फरवरी 2010 को अपने दरवाजा पर बैठा हुआ था. तभी सभी अभियुक्त उसके घर पर हथियार से लैस होकर पहुंचे और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए उसे पकड़ लिया.
भवानी तांती ने अपने हाथ में लिये लाठी से उसका सिर पर प्रकार कर जख्मी कर दिया और चिल्लाते हुए घर में घुस गया. उसे बचाने आयी उसकी पत्नी रेखा देवी व पुत्र का सर फोड़ दिया. मारपीट का कारण रूपया का लेन देन बताया जाता है. इस मामले में तारापुर थाना में भगवान तांती के बयान पर 17/10 दर्ज किया गया था.
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