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भीषण गर्मी को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक रहेगा प्रभावी

मुंगेर : जिले में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सह डीएम राजेश मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दिया है. जो 18 जून से प्रभावी होगा. यह आदेश जिले में सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक प्रभावी रहेगा. जारी आदेश में निर्माण कार्य सरकारी […]

मुंगेर : जिले में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सह डीएम राजेश मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दिया है. जो 18 जून से प्रभावी होगा. यह आदेश जिले में सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक प्रभावी रहेगा. जारी आदेश में निर्माण कार्य सरकारी या गैर सरकारी, जिसमें मजदूर कार्य करते हैं. वह निर्धारित समय तक काम नहीं करेंगे.

जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में कोई भी निर्माण कार्य सरकारी या गैर सरकारी, जिसमें मजदूर कार्य करते हैं. वह दिन के 11 से शाम के 4 बजे तक नहीं होगा. मनरेगा योजना अंतर्गत कोई भी कार्य सुबह 10:30 बजे के बाद नहीं होगा. निदेशक लेखा प्रशासन एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को स्वनियोजन अपने स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश जारी करने को कहा है.
निर्देश के आलोक में समय परिवर्तन होने के कारण किसी के मजदूरी में कटौती नहीं की जायेगी. इसके साथ ही कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार शेड, पेयजल व अन्य मूलभूत समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे. संस्कृति कार्यक्रम अथवा जन-समागम का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुले जगहों पर आयोजित नहीं किया जायेगा.
जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के 12 वीं वर्ग तक के शैक्षणिक कार्य को 22 मई तक स्थगित कर दिया गया है. जबकि जिले में संचालित निजी कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक कार्य 22 जून तक पूर्णत: बंद कर दिया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित एसडीओ अपने-अपने क्षेत्र में इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे.
जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 बजे से 9 बजे तक संचालित किये जायेंगे. बच्चे को इस अवधि में पोषाहार खिलाकर वापस घर भेज देना है. ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आंगनबाड़ी केंद्र पर 300 दिनों तक पूरक पोषाहार के निर्बाध आपूर्ति करने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.
कहते है जिलाधिकारी
डीएम राजेश मीणा ने बताया कि जिले में अचानक लू के कारण लोगों के बीमार होने एवं चिकित्सा के दौरान मृत्यु होने के कारण यह कदम उठाया गया है. लोगों के परिजनों के खोने का डर हमेशा बना रहता है.
इससे लोगों में आक्रोश एवं असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इससे शांति भंग हो सकती है. जिसके कारण जिले में भीषण गर्मी एवं लू के प्रभाव को सामान्य होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है.

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