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अब बगैर जमाबंदी वाले विक्रेता बेंच सकेंगे जमीन,नये नियम पर लगी रोक

Updated at : 18 May 2024 2:29 PM (IST)
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अब बगैर जमाबंदी वाले विक्रेता बेंच सकेंगे जमीन,नये नियम पर लगी रोक

न्यायालय के आदेश के बाद बगैर जमाबंदी वाले पक्षकार भी जमीन बेंच सकेंगे ,अवर सहायक निबंधक महानिदेशक सुशील कुमार सुमन ने सभी निबंधन कार्यालय को पत्र जारी किया है,

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मोतिहारी . न्यायालय के आदेश के बाद बगैर जमाबंदी वाले पक्षकार भी जमीन बेंच सकेंगे ,अवर सहायक निबंधक महानिदेशक सुशील कुमार सुमन ने सभी निबंधन कार्यालय को पत्र जारी किया है, पत्र के आलोक में बिक्री पत्र, दान पत्र के लिए पक्षकार के नाम अब जमाबंदी की आवश्यकता नहीं है ,इस आदेश के बाद अवर निबंधन कार्यालय में शनिवार से भीड़ बढ़ने की संभावना है, जिला अवर निबंधक संजय कुमार ने बताया कि यह नियम शनिवार से लागू हो जाएगा, शेष प्रक्रिया पूर्व की तरह रहेगी, कागजातों की जांच के साथ आधार की भी जांच होगी, जो निर्धारित शुल्क है वह नियमानुसार देना होगा, इस आदेश से अब वैसे लोग को राहत मिली है जो जमीन बिक्री के लिए अपने पूर्वजों के नाम की जमाबंदी अपने नाम करने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे थे. कार्यालय में भी शोषण के शिकार हो रहे थे. वैसे लोग अब अपने नाम बगैर जमाबंदी भी अपनी जमीन बिक्री कर आवश्यक कार्य निष्पादित कर सकेंगे. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नये नियम लागू होने के बाद जमीन बिक्री की संख्या औसतन 25-30 हो गई थी, जिला स्तर पर आंकड़ा देखा जाए तो 100 के आस पास थी, लेकिन बगैर जमाबंदी के जमीन बिक्री आदेश से प्रक्रिया में तेजी आएगी, और लोग जमीन भेज सकेंगे,जिला अवर निबंधन कार्यालय मोतिहारी से मिली जानकारी के अनुसार जमाबंदी वाले नियम से शुरू में बिक्री घटी थी. लेकिन बाद में रफ्तार पकड़ रही थी .पहले 70 से 80 दस्तावेज प्रतिदिन होता था जो अभी 25 से 30 दस्तावेज हो रहा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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