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निजी नलकूप के लिए किसानों के नाम से एलपीसी होना जरूरी

Updated at : 04 Jul 2024 10:32 PM (IST)
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निजी नलकूप के लिए किसानों के नाम से एलपीसी होना जरूरी

मुख्यमंत्री नलकूप योजना का लाभ किसानों तक हर हाल में समय पर पहुंचाने का निर्देश डीएम सौरभ जोरवाल ने लघु सिंचाई प्रमंडल मोतिहारी के कार्यपालक अभियंता को दिया है.

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मोतिहारी.मुख्यमंत्री नलकूप योजना का लाभ किसानों तक हर हाल में समय पर पहुंचाने का निर्देश डीएम सौरभ जोरवाल ने लघु सिंचाई प्रमंडल मोतिहारी के कार्यपालक अभियंता को दिया है. कनीय अभियंताओं को फिल्ड में भेजने व योजना के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी. गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में नलकूप योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कई अहम टास्क दिये और उसका समय पर अनुपालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया. कहा कि निजी नलकूप के लिए किसानों के नाम से एलपीसी होना अनिवार्य है. इसके लिए अंचलाधिकारियों से संपर्क कर प्रक्रियाएं समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया. कार्य में प्रगति लाने के लिए जिला स्तर पर अनुश्रवण के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया ताकि प्रतिदिन योजना का अनुश्रवण हो सके. एलपीसी के प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की धीमी गति पर उन्होंने नाराजगी भी जतायी. बताया गया कि छौड़ादानो प्रखंड में तीन, सुगौली में पांच और कोटवा में एक आवेदन प्राप्त हुआ है.इस दौरान कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को 1200 रुपये प्रति मीटर की दर से भुगतान किए जाने का प्रावधान है. इस योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसान को 50 प्रतिश्शत, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के किसानों को 70 व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान का दर सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है. किसानों को न्यूनतम 15 मीटर एवं अधिकतम 70 मीटर बोरिंग गहराई के नलकूपों पर ही अनुदान उपलब्ध कराया जाना है.

मोटर पंप के लिए भी अनुदान

किसानों के बोरिंग करने के उपरांत नलकूप में मोटर पंप के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है. 02 एचपी मोटर पंप के लिए कुल राशि 20000 निर्धारित है जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 10000,पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के किसान को 14000 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान को 16000 रुपए का अनुदान देय है. वहीं 03 एचपी मोटर पंप के लिए कुल 25 000 की राशि निर्धारित है जिसमें सामान्य वर्ग को 125 00, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को 17500 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जन वर्ग के किसानों को 20000 का अनुदान दे है. इसी प्रकार 05 एचपी मोटर पंप के लिए कुल 30000 की राशि निर्धारित है जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 15000, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के किसनों को 21000 तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 24000 का अनुदान देय है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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