कालाबाजारी पर रोक को सकरी में बनेगा चेक पोस्ट

Updated at :05 Dec 2016 4:46 AM
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कालाबाजारी पर रोक को सकरी में बनेगा चेक पोस्ट

मधुबनी : जिले में उर्वरक की आपूर्ति, वितरण एवं कालाबाजारी पर लगाम लगाने के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रूख अपना लिया है. कई ऐसे निर्देश जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने दिये हैं जो अब तक पूर्व मे कभी नहीं दिया गया था. अब रैक प्वाइंट से आने वाले उर्वरक को जिले […]

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मधुबनी : जिले में उर्वरक की आपूर्ति, वितरण एवं कालाबाजारी पर लगाम लगाने के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रूख अपना लिया है. कई ऐसे निर्देश जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने दिये हैं जो अब तक पूर्व मे कभी नहीं दिया गया था. अब रैक प्वाइंट से आने वाले उर्वरक को जिले में प्रवेश करने के लिये विभाग द्वारा बनाये गये चेक पोस्ट से होकर गुजरना होगा.

साथ ही किस कंपनी का कितना उर्वरक किस रैक प्वाइंट पर उतार कर जिले में भेजा गया है इसकी पूरी जानकारी भी कंपनी एवं इसके अधिकृत विक्रेता को देना होगा. ऐसा नहीं करने वाले कंपनी के खाद को ना सिर्फ अवैध माना जायेगा बल्कि खाद बेचे जाने पर कारवाई भी की जायेगी.

नेपाल ना जा पाये खाद . मधुबनी में आने वाले खाद की खेप नेपाल चली जाती है. पर इस साल यह नहीं हो पाये इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने विशेष निर्देश जारी किया है.
इसके तहत सीमावर्ती क्षेत्र के सात प्रखंडों के हर थोक विक्रेताओं को शुरुआती स्टॉक एवं अंतिम बिक्री का हर दिन पंजी संधारण करना होगा. साथ ही विक्रेताओं के द्वारा उन्हीं किसानों के हाथों खाद बेचा जायेगा जो अपनी पहचान पत्र दिखायेंगे. खाद खरीदने वाले किसानों का नाम पता भी नोट करना होगा. इस पर नजर रखने के लिये जिला पदाधिकारी ने कृषि विभाग को विशेष निर्देश दिया है.
बनेगा अस्थायी चेक पोस्ट . खाद की कालाबाजारी नहीं हो और जिले के किसानों को उनके मांग के अनुसार खाद आपूर्ति हो इस दिशा में पहल करते हुए सकरी में विभाग अस्थायी चेक पोस्ट बनायेगी. जो मधुबनी जिले में आने वाला उर्वरक मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर रैंक प्वाइंट पर उतरने वाले हर खाद की निरीक्षण व स्टॉक मिलान कर खाद की जिले में आने की इजाजत देगी. हर ट्रक इसी एक मात्र रास्ते से जिले मे प्रवेश करेगी.
साथ ही इन रैक प्वाइंट पर आने वाले खाद की हर कंपनी को पहले ही सूचना देनी होगी, ताकि सरकार के निर्देशानुसार वहां मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा सके. बिना मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के आये उर्वरक को अवैध माना जाएगा. कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एवं रिटेलर को दी जाने वाली उर्वरक पंजी का सही संधारण करना होगा. कृषि विभाग के पदाधिकारी को नियमित जांच कराने का निर्देश डीएम ने दिया है.
रैक प्वाइंट से आनेवाले हर ट्रक का चेक पोस्ट से गुजरने पर ही जिला में होगा प्रवेश
सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को पहचान पत्र दिखाने पर ही मिलेगा उर्वरक
डीएम ने दिये विभाग व कंपनी को निर्देश
गोदाम संचालन पर होगी प्राथमिकी
जिले में हर साल कहीं ना कहीं व्यवसायी द्वारा गुप्त व चोरी छिपे गोदाम संचालन की बात सामने आती रही है. इसको भी जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया है. कहा है कि किसी भी रूप में कोई गुप्त गोदाम संचालन नहीं होना चाहिए. इसलिए कृषि विभाग के पदाधिकारी गोदाम का लगातार सत्यापन करते रहे. जिला कृषि पदाधिकारी जिले में उर्वरक की मांग को ध्यान में रखते हुए पहले ही सरकार से आवंटन मांग करने का निर्देश दिया है. इसी प्रकार उर्वरक की गुणवत्ता की जांच भी कृषि विभाग के पदाधिकारी को लगातार करते रहने का निर्देश दिया है.
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