नये सर्विस टैक्स के दायरे में संविदा कर्मी भी शामिल

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Aug 2016 2:41 AM

विज्ञापन

सालाना तीन लाख से अधिक आमदनी पर देना होगा प्रोफेशनल टैक्स मधुबनी : सरकार ने नये प्रोफेशनल टैक्स विगत 12 अगस्त से लागू कर दिया है. अब वैसे लोगों को प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करना होगा जिनकी सालाना आमदनी सात लाख तक होगी. चाहे वे संविदा पर ही काम क्यों ना कर रहे हो. इसके […]

विज्ञापन

सालाना तीन लाख से अधिक आमदनी पर देना होगा प्रोफेशनल टैक्स

मधुबनी : सरकार ने नये प्रोफेशनल टैक्स विगत 12 अगस्त से लागू कर दिया है. अब वैसे लोगों को प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करना होगा जिनकी सालाना आमदनी सात लाख तक होगी. चाहे वे संविदा पर ही काम क्यों ना कर रहे हो. इसके साथ ही अब बस, ट्रक या अन्य वाहनों को भी नये प्रोफेशन टैक्स अधिनियम के तहत कर चुकता करना होगा. इससे पहले वाहन मालिकों को यह टैक्स नहीं देना पड़ता था. इस नये नियम से भले ही सरकार को राजस्व में लाखों का इजाफा होगा , पर लोगों के जेब पर अतिरिक्त भाड़ पड़ेंगे और महंगाई में भी बढ़ोतरी होगी.
होटल का कर निर्धारण
प्रोफेशनल कर के दायरे में होटल भी शामिल हैं.
होटल कर
एसी होटल 2000 – 2500
नन एसी 1500 – 2000
केवल ऑपरेटर, सिनेमा घर मालिक , पेट्रोल पंप, इंट भठ्ठा मालिक के साथ ही वैसे हर व्यवसायी एवं उद्योगपति जो कंपनी एक्ट के तहत निबंधित हैं उन्हें 2500 रुपये सालाना प्रोफेशनल टैक्स देना होगा.
राजस्व में होगी बढ़ोतरी
सरकार के निर्देशानुसार अब सालाना प्रोफेशनल टैक्स वसूल किया जायेगा. इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और लोगों को कोई खास परेशानी नहीं होगी.
मोती लाल, सहायक वाणिज्य कर आयुक्त
लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार
वाणिज्य कर कार्यालय.
संविदा कर्मियों को भी देना होगा टैक्स
अब संविदा पर काम करने वाले कर्मियों को भी प्रोफेशनल टैक्स देना होगा. इसके लिए वेतन के आधार पर कर का निर्धारण कर दिया गया है. ताकि आय के अनुसार टैक्स की वसूली हो सके.
मानदेय टैक्स
3 लाख तक 00
3 लाख से 5 1000
5 लाख से 10 लाख 2000
10 लाख से उपर 2500
वाहन मालिकों को देना होगा प्रोफेशनल टैक्स
वाणिज्य कर विभाग के अनुसार बस, ट्रक सहित हर छोटे बड़े व्यावसायिक वाहन मालिकों को टैक्स का भुगतान करना होगा. नये नियम के अनुसार टैक्स इस प्रकार देना होगा
वाहन टैक्स
एक पैसेंजर वाहन रहने पर 1000
ट्रक/ बस 1500
दो वाहन रहने पर 2500
व्यवसायी को लगेगा टैक्स
व्यवसाय टैक्स
10 लाख तक 00
10 लाख से 20 लाख तक 1000
20 लाख से 40 लाख तक 2000
40 लाख से उपर 2500
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन