गुटखा खाने या बेचने पर लगेगा जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 May 2016 4:44 AM
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पंडौल. : डीएम के आदेशानुसार पंडौल प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन में एक बैठक का आयोजन बीडीओ विभु विवेक की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में प्रखंड में स्थित सभी सरकारी कार्यालय के अधिकारी व कई कर्मी उपस्थित थे. बैठक की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब किसी भी पान दुकान किराना दुकान या […]
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पंडौल. : डीएम के आदेशानुसार पंडौल प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन में एक बैठक का आयोजन बीडीओ विभु विवेक की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में प्रखंड में स्थित सभी सरकारी कार्यालय के अधिकारी व कई कर्मी उपस्थित थे.
बैठक की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब किसी भी पान दुकान किराना दुकान या सार्वजनिक स्थानों पर अठारह वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों को तंबाकू गुटखा या सिगरेट नहीं दिया जायेगा. बल्कि अस्पताल स्कूल काॅलेज समेत सभी सरकारी कार्यालयों में तथा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर निर्देश लिखा होगा कि यह नशा मुक्त क्षेत्र है. धूम्रपान करना अपराध है. वही अब सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का धूम्रपान करते पाये जाने पर दो सौ का तत्काल अर्थ दंड लगेगा. तो गुटखा बेचने वालों की दुकान पर एक बोर्ड लगाया जायेगा.
जिसमें लिखा होगा की हमारे यहां अठारह वर्ष से कम आयु के लोगों को गुटखा या किसी प्रकार का नशा सामग्री नहीं दी जाती. बीडीओ ने बताया कि 16 मई को गुटखा विक्रेताओं के साथ दिन के 11 बजे एक बैठक रखी गयी है. जबकि दिन के तीन बजे सभी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की जाएगी. दिशा निर्देश का उल्लंघन कर गुटखा तंबाकू बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी.
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