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निधि का दुरुपयोग होने पर हटेंगे सचिव

मधुबनी : जिले में विद्यालय शिक्षा समिति की समीक्षा शुरू हो गयी है. वैसे विद्यालयों की पहचान की जा रही है जहां विद्यालय शिक्षा समिति नहीं है या विवाद के कारण काम नहीं कर रहा है. जहां-जहां विद्यालय शिक्षा समिति नहीं है. उसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय को देंगे. शिक्षा का […]

मधुबनी : जिले में विद्यालय शिक्षा समिति की समीक्षा शुरू हो गयी है. वैसे विद्यालयों की पहचान की जा रही है जहां विद्यालय शिक्षा समिति नहीं है या विवाद के कारण काम नहीं कर रहा है. जहां-जहां विद्यालय शिक्षा समिति नहीं है. उसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय को देंगे. शिक्षा का अधिकार छात्र-छात्राओं को दिलाने में विद्यालय शिक्षा समिति की अहम भूमिका है.
क्या है शिक्षा समिति : विद्यालय शिक्षा समिति प्राथमिक व मिडिल स्कूलों के विकास के लिए गठित समिति है. इसके व्यापक अधिकार व महत्व को देखते हुए बिहार सरकार ने इसका गठन करने के लिए बैलेट के माध्यम से चुनाव कराने का निर्णय लिया था. इसकी अधिसूचना भी जारी की गयी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणवश चुनाव नहीं हो सका व आम सभा के माध्यम से विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया.
तीन साल का होगा कार्यकाल : कोई भी विद्यालय शिक्षा समिति सिर्फ तीन साल के लिए गठित होगी. हर माह समिति की बैठक होगी. यदि कोई सदस्य तीन बैठक में लगातार नहीं आयेगा तो उसकी सदस्यता तीन साल से पहले समाप्त कर दी जायेगी. वित्तीय अनियमितता या निधि का दुरुपयोग का मामला पाये जाने पर समिति के सचिव को तीन साल से पहले ही हटा दिया जायेगा. यदि कोई विद्यालय शिक्षा समिति सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसे तीन साल से पहले ही विघटित कर नयी समिति का गठन किया जायेगा. यह निर्णय डीएम लेंगे.
पूरा हुआ कार्यकाल : अधिकांश समिति का कार्यकाल पूरा होने के करीब है. अब यह देखने की बात होगी कि सरकार वहां बैलेट से समिति की चुनाव कराती है या फिर तदर्थ समिति का ही गठन होता है. जिन विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं हो सका है व उसके कारण मध्याह्न भोजन का संचालन नहीं हो सका है उसकी भी समीक्षा की जायेगी.
स्कूल पर रहेगी नजर : समिति विद्यालय पर नजर रखेगी. यदि शिक्षकों को प्रतिनियोजित होने व गैर शैक्षणिक कार्य में लगाये जाने के कारण विद्यालय संचालन नहीं हो रहा है तो वैसे मामलों की सूचना बीइओ जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे. यदि किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना में घपला हो रहा है तो इसकी सूचना भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जायेगी.
तैयार होगी योजना : विद्यालय शिक्षा समिति विद्यालय के विकास के लिए योजना तैयार करेगी. समिति खाता का प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर संचालन करेगी. शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर शिकायती आवेदन दिया जायेगा. शिक्षा के अधिकार कानून की रक्षा को समिति कार्रवाई करेगी. विद्यालय में पढ़ाई ठप होने पर इसकी सूचना डीइओ को देंगे. घपले की जानकारी भी दे सकते हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी : डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान ने बताया कि जहां कहीं भी विद्यालय शिक्षा समिति नहीं है या काम नहीं कर रही है. इसकी सूचना देने का आदेश बीइओ को दिया गया है. किस विद्यालय में प्रशिक्षण हुआ है व किस विद्यालय में प्रशिक्षण नहीं हुआ है इसकी जानकारी देने का मीडिया संभाग प्रभारी को आदेश दिया गया है.

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