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डकैती मामले में एक को दस वर्ष सश्रम कारावास
पंचम एडीजे ने सुनायी सजा, अड़ेर थाना क्षेत्र का मामला पुलिस अनुसंधान के दौरान समान की हुई थी बरामदगी मधुबनी : अड़ेर थाना क्षेत्र में ग्यारह साल पहले हुए डकैती के मामले में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय के न्यायालय में सुनवाई हुई. दोनों गुटों […]
पंचम एडीजे ने सुनायी सजा, अड़ेर थाना क्षेत्र का मामला
पुलिस अनुसंधान के दौरान समान की हुई थी बरामदगी
मधुबनी : अड़ेर थाना क्षेत्र में ग्यारह साल पहले हुए डकैती के मामले में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय के न्यायालय में सुनवाई हुई.
दोनों गुटों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त खजाैली थाना क्षेत्र के कसमा मरार निवासी राम सिंह उर्फ राम कुमार सिंह को दफा 412 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास कि सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर दो महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.अभियोजन कि ओर से अपर लोक अभियोजक केदार लाल दास ने बहस किया. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता नंदकिशोर सिंह उर्फ नंदू बाबू ने बहस किया.
क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार 12 अक्तूबर 2004 की रात अड़ेर थाना क्षेत्र के बरहा निवासी बैद्यनाथ झा के घर में आठ-दस व्यक्ति घर में घुस कर लाखों रुपये के जेवर, नकद सहित अन्य सामान लूट लिया था. पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान दोषी अभियुक्त के घर से डकैती के दौरान चोरी हुए जेबर सहित अन्य सामान की बरामदगी की थी. मामले को लेकर गृहस्वामी बैद्यनाथ झा द्वारा अड़ेर थाना कांड संख्या 181/04 दर्ज कराया था.
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