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कोर्ट कैंपस से हटेगा अतिक्रमण नगर परिषद ने जारी किया नोटिस

मधुबनी : शहरवासियों के लिए अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है. हर चौक चौराहों, मुख्य सड़कें, अतिक्रमण की चपेट में है. अतिक्रमण खाली कराना जिला प्रशासन व नप प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रही है. हर बैठक में अतिक्रमण खाली कराने की योजना तो बनती है लेकिन यह फाइलों तक ही सीमट कर रह जाती है. पिछले […]

मधुबनी : शहरवासियों के लिए अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है. हर चौक चौराहों, मुख्य सड़कें, अतिक्रमण की चपेट में है. अतिक्रमण खाली कराना जिला प्रशासन व नप प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रही है. हर बैठक में अतिक्रमण खाली कराने की योजना तो बनती है लेकिन यह फाइलों तक ही सीमट कर रह जाती है.

पिछले दिनों डीएलएमसी (डिस्ट्रीक्ट लेवल मॉनटरिंग कमेटी) की बैठक में कोर्ट कैंपस से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया. व्यवहार न्यायालय ने 20 अगस्त को नगर परिषद को व्यवहार न्यायालय परिसर में सड़क के दोनों ओर से अवैध अतिकमण को हटाने का निर्देश दिया थ. नगर परिषद ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अतिक्रमण खाली करने को कहा है.

व्यवहार न्यायालय ने दिया आदेश
20 अगस्त को व्यवहार न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय परिसर में सड़क के दोनों ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने का निदेश नगर परिषद को दिया. नगर परिषद ने कोर्ट कैंपस के आसपास कटघरा एवं गुमती को हटाने को लेकर प्रक्रिया शुरू करते हुए दुकानदारों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अतिक्रमण खाली करने को कहा है.
वसूल की जायेगी राशि: तय सीमा के अंदर अतिक्रमण खाली नहीं करने वाले अतिक्रमणकारियों से खर्च वसूल करेगी. नगर परिषद ने सात दिनों का समय निर्धारित कर नोटिस जारी किया हे. नगर प्रबंधक नीरज कुमार ण ने बताया कि तय समय सीमा के बाद दो दिनों की मोहलत दी जायेगी. उसके बाद भी अतिक्रमण खाली नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी. अतिक्रमण हटाने में जो भी खर्च होंगे नगर परिषद पैसा वसूल करेगी.
पहले भी हटा था अतिक्रमण
कोर्ट कैंपस व आसपास करीब दो साल पूर्व भी अतिक्रमण खाली कराने की मुहिम चलाया गया था. दो चार दिन बाद फिर से दुकानदारों ने दुकान लगाना शुरू कर दिया. करीब 70 से अधिक अवैध रूप से दुकानदार अतिक्रमण कर दुकानचला रहे हैं.
दिया गया है नोटिस
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी ने कहा कि व्यवहार न्यायालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में नोटिस जारी किया गया है. 7 दिनों के अंदर अतिक्रमण खाली कराने को कहा गया है.

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