मधुबनी : बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना बीओपी के पास बिना वीजा के अमेरिकी नागरिक द्वारा नेपाल से भारत में प्रवेश मामले में एसीजेएम पंचम रश्मि के न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अमेरिकी नागरिक क्यूंग डेविड दूहयन को विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत 5 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
न्यायालय में सरकार की ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग कौंसिल राजेंद्र तिवारी ने बहस की. कहा कि आरोपी ने बिना वीजा भारत में प्रवेश करने का अपराध किया है. वहीं बचाव पक्ष से बहस करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से नियुक्त पैनल अधिवक्ता राम शरण साह ने न्यायालय से कम से कम सजा की मांग की थी. डेविड की ओर से न्यायालय में पक्ष रख रहे वकील राम शरण साह ने कहा कि कोर्ट के निर्णय का अध्ययन कर रहे हैं. एसीजेएम रश्मि की अदालत से पारित आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जायेगी.एडवोकेट साह ने कहा कि ऊपरी अदालत से डेविड को राहत मिल सकती है.
2018 में हुआ था गिरफ्तार
अभियोजन के अनुसार अमेरिकी नागरिक ने 19 मार्च, 2018 को रात के आठ बजे बिना वीजा के नेपाल से भारत में प्रवेश किया था. उसे एसएसबी पकड़ा था.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार से चयनित थे पैनल लॉयर
अमेरिकी नागरिक क्यूंग डेविड दूहयन की मांग पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल लॉयर राम शरण साह को इस मामले में आरोपी डेविड का अधिवक्ता नियुक्त किया था. उन्होंने डेविड की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा.