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जानलेवा हमला में एक को आजीवन कैद व चार को दस वर्ष सश्रम कारावास

मधुबनी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम के न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे के न्यायालय में जानलेवा हमला के मामले में सजा कि विंदु पर सुनवाई गुरुवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलित सुनने के बाद आरोपी फुलपरास निवासी शिव शंकर यादव को दफा 307 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. […]

मधुबनी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम के न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे के न्यायालय में जानलेवा हमला के मामले में सजा कि विंदु पर सुनवाई गुरुवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलित सुनने के बाद आरोपी फुलपरास निवासी शिव शंकर यादव को दफा 307 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं इसी कांड के चार अन्य आरोपी रामाशीष यादव, जमींदार यादव, राम बाबू यादव एवं रामावतार यादव को दफा 307 भादवि में दस साल सश्रम कारावास व प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन कि ओर से अपर लोक अधिवक्ता अनीता झा व सूचक अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह व कृष्णदेव यादव ने बहस किया था.

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