राम सोगारथ हत्या कांड में बाप- बेटा दोषी करार, सजा पर सुनवाई 27 को

मधुबनी : बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में दिनांक 31 अक्तूबर 2009 को दो मोटर साइकिल सवार द्वारा व्यापारी राम सोगारथ साह की हत्या करने के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा निवासी आरोपी राम एकबाल […]
मधुबनी : बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में दिनांक 31 अक्तूबर 2009 को दो मोटर साइकिल सवार द्वारा व्यापारी राम सोगारथ साह की हत्या करने के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा निवासी आरोपी राम एकबाल साह, सुरेश साह, राजेश साह एवं बेहटा निवासी प्रदीप कुमार झा एवं त्रिलोक कुमार झा को दफा 302, 120 भादवि में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 27 फरवरी को होगा. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय व सूचक अधिवक्ता जीतेंद्र नारायण ने बहस किया
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










