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जुर्माना देना मंजूर पर हेलमेट पहनना नहीं

मधुबनी : बिना हैलमेट व ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया वाहनों का परिचालन इन दिनों धड़ल्ले से हो रहा है. इस ओर ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही अभिभावक ही. आलम यह है कि स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चे भी धड़ल्ले से मोटर साइकिल व स्कूटी का परिचालन कर रहे हैं. […]

मधुबनी : बिना हैलमेट व ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया वाहनों का परिचालन इन दिनों धड़ल्ले से हो रहा है. इस ओर ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही अभिभावक ही. आलम यह है कि स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चे भी धड़ल्ले से मोटर साइकिल व स्कूटी का परिचालन कर रहे हैं. आये दिन नाबालिग बच्चों के गाड़ी परिचालन के कारण दुर्घटना भी हो रहा है. पर इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है. हालांकि विभाग ने इस नाम पर करीब तीन लाख रुपये जरूर जुर्माना लगाकर वसूल किया है.
विद्यालयों के बाहर लगता है वाहन . निजी एवं सरकारी विद्यालयों के बाहर मोटर साइकिलों की लंबी कतार लगी रहती है. इन वाहनों को चलाने वाले वो नाबालिग बच्चे होते हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं. पर उन बच्चों को ना ही स्कूल प्रबंधन और न ही अभिभावक यह सलाह देते है कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है . ऐसे में बच्चे बेरोक टोक, बेखौफ गाड़ी का परिचालन करते है.
लाखों वसूला गया जुर्माना. परिवहन विभाग पिछले एक वर्ष में ट्रिपल राइडिंग, वगैर हेलमेट के वाहन परिचालन, बगैर लाइसेंस के गाड़ी के चलाने को लेकर थानाध्यक्षों, पुलिस निरीक्षकों एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को जुर्माना करने के अधिकार दिया है. इन अधिकारियों द्वारा नियम के तहत किये जुर्माना के रूप में 2 लाख 96 हजार रुपये वसूल किया है.
बगैर लाइसेंस व हेलमेट के वाहन चलाना अपराध
बगैर हेलमेट व लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है. परिवहन विभाग द्वारा इस पर जुर्माना का प्रावधान है. बगैर हेलमेट के वाहन परिचालन पर विभाग के द्वारा धारा 129 के तहत 100 से 500 रुपया जुर्माना का प्रावधान है. वहीं बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल राइडिंग के तहत धारा 177 से 189 तक के बीच जुर्माना का प्रावधान है.
कागज पर ही सिमट गया निर्देश
शहर में बिना हैलमेड राइडिंग को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने अपने पदस्थापन के साथ ही यह आदेश जारी कर दिया था कि बगैर हैलमेट के किसी भी मोटरसाइकिल चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाये. यह आदेश शहर के दो तीन पेट्रोल पंप पर दो चार दिनों तक लागू भी हुआ. पर आम लोगों के द्वारा पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ हो हल्ला करने एवं प्रशासन की कोई खास पहल नहीं किये जाने के बाद यह आदेश पूरी तरह से बेपटरी हो गयी. आलम यह है कि पूर्व की तरह ही न तो लोग हैलमेट पहनते हैं और न ही पेट्रोल मालिक या कर्मी लोगों को बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से इनकार करते हैं.
परिचालन के प्रति अभिभावक हों सजग
नाबालिग बच्चों द्वारा गाड़ी का परिचालन अपराध है. विभाग समय समय पर ड्राइव चलाकर ऐसे वाहन चालकों को जुर्माना करता है. बगैर हैलमेट व ट्रिपल राइडिंग पर विभाग सख्त है. नाबालिग बच्चों के वाहन परिचालन के प्रति अभिभावकों को भी सजग होना चाहिए. ताकि दुर्घटना को कम किया जा सके. जब तक लोगों में जागरुकता नहीं आयेगी तब तक इस पर पूरी तरह रोक लगा पाना संभव नहीं. बिना हैलमेट पहने वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
सुजीत कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी

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