सात को आजीवन कारावास

Updated at :01 Jul 2017 11:29 AM
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सात को आजीवन कारावास

मधुबनी : ट्रिपल हत्याकांड के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी अभियुक्त जयनगर थाना क्षेत्र के बेला निवासी मो. अयुब, मो. जैनुल, मो. ऐनुल, मो. समसाद, नईमा खातुन एवं मो. नईम को […]

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मधुबनी : ट्रिपल हत्याकांड के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी अभियुक्त जयनगर थाना क्षेत्र के बेला निवासी मो. अयुब, मो. जैनुल, मो. ऐनुल, मो. समसाद, नईमा खातुन एवं मो. नईम को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास (बीस वर्ष) की सजा सुनायी . साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को पचास-पचास हजार रूपये की सजा सुनयी है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. आरोपी मो. नईम को आर्म्स एक्ट में भी पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है. अभियोजन कि ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय सूचक के अधिवक्ता संयज कुमार छोटु ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामानंद झा ने बहस किया.
न्यायालय में लगी रही भीड़ : ट्रिपल हत्याकांड के फैसले को सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही. लोग न्यायालय के फैसले को लेकर सुबह से इंतजार कर रहे थे. वहीं फैसले के समय में न्यायालय में अधिवक्ताओं में भी उत्सुकता देखी गयी. वे न्यायालय कक्ष में पहले से मौजूद थे.
फैसला आते रोने लगे परिजन : ज्योंहि न्यायालय ने आरोपित अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियुक्तों के परिजन जो न्यायालय आये थे फफक-फफक कर रोने लगे. जहां कुछ लोगों द्वारासांत्वना दिया गया. लेकिन, अभियुक्तों कीओर से आए महिला जोर-जोर से दहाड़े मार रही थी.
अभियोजन के अनुसार दोनों पक्षों में पूर्व से ही भूमि को लेकर विवाद चल रहा था. 14 नंवबर 2010 के सुबह आरोपी नईमा खातून द्वारा सूचक कमर जहां बेगम के दरवाजा पर झाडू देकर कूड़ा फेंक दिया था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज हुआ था.
तत्काल कुछ ग्रामीणों द्वारा बीच-बचाव के बाद झगड़ा को शांत कर दिया गया. लेकिन, उक्त विवाद को लेकर आरोपियों ने डेढ़ बजे रात्रि में सूचक कमर जहां बेगम के घर में घुस कर सूचक के बेटा अजीमुल्लाह अंसारी (मृतक) को पहले गोली मार दी. अपने पुत्र को गोली लगते देख जब शफीउल्लाह अंसारी (मृतका) जब अजीमुल्लाह के पास पहुंचा तो उसे भी गोली मार दी गई थी.
वहीं दूसरे कमरे में बंद सूचक के दूसरे पुत्र जियाउल्लाह (मृतक) को भी कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे गोली मार दी. जिससे तत्काल सूचक कमर जहां बेगम के पति सफीउल्लाह अंसारी तथा दोनों पुत्रों अजीमुल्लाह एवं जियाउल्लाह अंसारी की मौत हो गयी थी. इस बाबत सूचक द्वारा जयनगर थानाकांड सं. 241/10 दर्ज करायी थी.
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