ePaper

भूमि विवाद में मारपीट मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई गयी सात साल की सजा

Updated at : 02 Feb 2026 7:03 PM (IST)
विज्ञापन
भूमि विवाद में मारपीट मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई गयी सात साल की सजा

भूमि विवाद में मारपीट मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई गयी सात साल की सजा

विज्ञापन

मधेपुरा.

व्यवहार न्यायालय स्थित जिला व सत्र न्यायाधीश नवम् रघुवीर प्रसाद की अदालत ने ( सत्र वाद 81/2008 ) में भूमि विवाद में हुई मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया. वहीं सात साल कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोनों को अन्य सभी मामले को लेकर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

क्या था मामला

मामला भर्राही बाजार का है. 10 मई 1998 को जय नारायण साह दोस्त शीतल यादव के साथ मधुबन चौक से सटे खेत की ओर जा रहा था. पहुंचने पर जय नारायण ने देखा कि मधुबन निवासी गणेश मंडल, राजकुमार मंडल, बुचन मंडल सहित अन्य लोग इसके खेत को घेराबंदी कर रहा था. इस पर जय नारायण ने सभी को ऐसा करने से मना किया. मना करने पर गणेश मंडल सहित अन्य सभी लोग जय नारायण के साथ मारपीट की. बीच-बचाव करने के क्रम में उनलोगों ने शीतल यादव के साथ भी मारपीट की.

लोगों ने दोनों सदर अस्पताल में भर्ती कराया. इस संबंध में जयनारायण साह ने मधुबन निवासी गणेश मंडल, राजकुमार मंडल, बुचन मंडल को मारपीट सहित हत्या के प्रयास मामले में नामजद करते मधेपुरा थाना कांड 108 /98 दर्ज करते न्याय की गुहार लगायी. जज रघुवीर प्रसाद ने मामले में अंतिम सुनवाई के बाद 30 जनवरी को दो अभियुक्त गणेश मंडल और राजकुमार मंडल को दोषी ठहराते सजा के बिंदु पर दो फरवरी को रखा गया था. सोमवार को कोर्ट ने दोषी ठहराये गए उक्त दोनों अभियुक्तों को सात साल सश्रम कारावास सहित तीन अन्य धाराओं में 11-11 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

विज्ञापन
Kumar Ashish

लेखक के बारे में

By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन