मधेपुरा : एक अप्रैल से यदि आपको सड़कों पर दिन में बाइकों में जलती हुई हैडलाइट नजर आएं तो चौकिएगा नहीं, क्योंकि सरकार के निर्देश के मुताबिक एक अप्रैल से बेचे जाने वाले टू-व्हीलर वाहनों में ऑटोमेटिक हैडलैंप ऑन का फीचर अनिवार्य कर दिया गया है. एक अप्रैल से जो भी वाहन कंपनियां नए वाहन […]
मधेपुरा : एक अप्रैल से यदि आपको सड़कों पर दिन में बाइकों में जलती हुई हैडलाइट नजर आएं तो चौकिएगा नहीं, क्योंकि सरकार के निर्देश के मुताबिक एक अप्रैल से बेचे जाने वाले टू-व्हीलर वाहनों में ऑटोमेटिक हैडलैंप ऑन का फीचर अनिवार्य कर दिया गया है. एक अप्रैल से जो भी वाहन कंपनियां नए वाहन बेचेंगी उसमें ऑटोमेटिक हैडलैंप ऑन (एएचओ) अनिवार्य से मान्य होगा. हालांकि सरकार का यह निर्देश पुराने वाहनों पर लागू नहीं होगा.
वहीं नये उत्सर्जन कानून के तहत भारत स्टेज फोर इंजन का वाहन बेचने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने वाहन निर्माताओं की यह दलील एक झटके में खारिज कर दी कि काफी वाहन बीएसथ्री मानक के हैं. लिहाजा छह महीने का वक्त दिया जाय. कोर्ट ने कहा कि सभी बदलाव के साथ ही वाहन बेचना सुनिश्चित करें. तभी होगा रजिस्ट्रेशन. इसके बाद यह तय है कि अप्रैल माह से बीएस फोर वाहन मिलेंगे.
नए नियम के अनुसार अब आने वाली बाइक्स में ऑन-ऑफ के स्विच को खत्म किया गया है. इन बाइक्स में गाड़ी को स्टार्ट करने के साथ लाइट ऑन हो जाएगी और इंजन के ऑफ होने पर लाइट बंद होगी. इस नए एक्सपरिमेंट के बारे में सरकार का कहना है कि कार व अन्य भारी वाहन सामने से आने वाले वाहनों को कभी-कभी ठीक से देख नही पाते हैं.
इसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती है. इन सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उच्चतम- न्यायालय ने समिति गठित की. समिति के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दुपहिए वाहन चालको को अब दिन में भी हेडलाइट जलाना अनिवार्य होगा.