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मधेपुरा : हत्या मामले में आठ को उम्रकैद
मधेपुरा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश कुमार द्विवेदी के अदालत ने हत्या के मामले में सत्र वाद (94/95) आठ लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. इन सबों पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. उदाकिशुनगंज (बिहारीगंज) थाना कांड संख्या 83/93 में सूचक कौशल किशोर मेहता […]
मधेपुरा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश कुमार द्विवेदी के अदालत ने हत्या के मामले में सत्र वाद (94/95) आठ लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. इन सबों पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
उदाकिशुनगंज (बिहारीगंज) थाना कांड संख्या 83/93 में सूचक कौशल किशोर मेहता के अनुसार दिनांक 23.06.93 को 14 लोगों ने मिल कर तेतर महतो की हत्या लाठी व गड़ासे से वार कर की थी. उसकी हत्या तब की गयी जब वह बैलगाड़ी पर मकई लाद कर वापस आ रहा था. हत्या के बाद तेतर की बहन के हल्ला करने के बाद जुटे ग्रामीण को देख सभी भाग गये.
इस मामले में अदालत ने 23 जुलाई को दोषी करार दिया था. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद सभी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी. इसमें पांच अभियुक्त की मृत्यु हो गयी है. भूलो महतो, कीमो महतो, राम महतो, राजो महतो, जगदीश चौधरी, व छोटेलाल साह सहित आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. बचाव पक्ष की ओर से मामले की पैरवी गजेंद्र नारायण यादव व शशिधर प्रसाद सिंह कर रहे थे.
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