मारपीट के आरोपी को तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा

Published at :29 Apr 2016 1:25 AM (IST)
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मारपीट के आरोपी को तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमण कुमार की अदालत द्वारा मारपीट के आरोप में सत्रवाद 244/ 2000 मंटू कामत, गुड्डु कामती एवं जागो राम को तीन वर्ष कारावास एवं एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की कारावास भुगतनी होगी. सूचक बिहारीगंज थाना […]

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मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमण कुमार की अदालत द्वारा मारपीट के आरोप में सत्रवाद 244/ 2000 मंटू कामत, गुड्डु कामती एवं जागो राम को तीन वर्ष कारावास एवं एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की कारावास भुगतनी होगी.

सूचक बिहारीगंज थाना क्षेत्र बेलाड़ी आनंद कुमार चौधरी के अनुसार 22 दिसंबर 1998 को जब वह 12 बजे दिन में ट्रैक्टर पर ईंट लदवा रहा था तो उसने एक औरत और दो बच्ची को टहनी शीशम के पेड़ से तोड़ते देखा तो उसके मना किया. इसपर अभियुक्त लोग उसे पीटने लगा. इस दौरान उसका सिर पर फट गया. इस संबंध में उसने उदाकिशुनगंज (बिहारीगंज) में थाना कांड संख्या 189/98 दर्ज करवाया. इस कांड में धारा 323, 325, 307 एवं 34 के अंतर्गत अभियुक्तों को आरोपित किया गया था. लेकिन विचारण के दौरान धारा 307 का मामला नहीं पाया गया.
इस घटना में चार अभियुक्त के विरूद्ध चार्जसीट दाखिल किया गया. हालांकि अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त तोता राम कामती की मृत्यु हो गयी थी. मामले में राज्य की और से पैरवी वरीय अधिवक्ता शशिधर प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से नागेश्वर शर्मा कर रहे थे.
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