मधेपुरा : एडीजे तृतीय न्यायाधीश रमण कुमार की अदालत ने सत्र वाद संख्या 127/09 में हत्या कर लाश छुपाने के मामले में श्याम सुंदर ऋषिदेव को दोषी ठहराया गया था. सोमवार को न्यायाधीश ने श्याम सुंदर को चार वर्ष की सजा सुनाई. शंकरपुर प्रखंड के परसा पंचायत निवासी राजेंद्र ऋषिदेव की पुत्री लखी देवी की शादी श्याम सुंदर ऋषिदेव से हुई थी.
20 सितंबर 2009 को इस कांड के सूचक राजेंद्र ऋषिदेव को पता चला कि उसकी पुत्री की गला दबा कर हत्या कर दी गयी है और लाश को छुपा दिया गया है और इस मामले में राज्य की ओर से पैर भी अपर लोक अभियोजक शशिधर प्रसाद सिंह और उनके सहयोगी राजेश नंदन कर रहे थे. बचाव पक्ष से मामले की पैरवी अधिवक्ता चंद्र कांत झा कर रहे थे.