18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नये वाहनों को एक साल नहीं लेना होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र

मधेपुरा : नये परिवहन नियम के तहत जिन चार कागजात की बात की जा रही है. उसमें आमतौर पर तीन सभी के पास होते हैं, पर प्रदूषण प्रमाण पत्र सबके पास उपलब्ध नहीं होता जिले में वाहनों की संख्या के अनुरूप प्रदूषण जांच घर नहीं होने से मौजूद प्रदूषण केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है. […]

मधेपुरा : नये परिवहन नियम के तहत जिन चार कागजात की बात की जा रही है. उसमें आमतौर पर तीन सभी के पास होते हैं, पर प्रदूषण प्रमाण पत्र सबके पास उपलब्ध नहीं होता जिले में वाहनों की संख्या के अनुरूप प्रदूषण जांच घर नहीं होने से मौजूद प्रदूषण केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है. इसका नाजायज फायदा प्रदूषण केंद्र के संचालक उठा रहे हैं. सरकारी स्तर पर जो प्रदूषण के लिए दर तय किये गये हैं.

उससे दोगुना राशि की वसूली यहां की जा रही है. ऐसी स्थिति में सरकारी स्तर पर यह तय किया गया है कि नई दोपहिया या चारपहिया वाहनों को एक साल तक प्रदूषण प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है. एक साल के बाद हर प्रकार के वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना होगा.
ऑनलाइन व ऑफलाइन वाहनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था : प्रदूषण केंद्र पर वैसे वाहन जिनका निबंधन ऑनलाइन उपलब्ध है. उसके आधार पर प्रमाण पत्र आसानी से बन रहा है. प्रदूषण केंद्र पर उपलब्ध मशीन से जांच कर पांच से दस मिनट के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है. जिन वाहनों के कागजात ऑफलाइन है. उनका एंट्री कर प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है. बताया गया कि बीएस फोर वाहनों के लिए एक साल व बीएस तीन वाहनों के लिए छह माह तक प्रमाण पत्र वैध रहेंगे.
प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए यह है सरकारी दर
दो पहिया वाहन : 80 रुपये
तीन पहिया वाहन : एक सौ रुपये
चार पहिया : 120 रुपये
मध्यम क्रम के वाहन : दो सौ रुपया
भारी वाहन : पांच सौ
सरकारी स्तर पर जिले में तीन एजेंसी को प्रदूषण जांच कर प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है. सरकारी स्तर पर प्रदूषण जांच के लिए दर तय किया गया है. इससे अधिक कोई लेता है तो इसकी शिकायत करें . संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जायेगी.
राकेश कुमार, जिला मोटरयान निरीक्षक
प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए यह है सरकारी दर
दो पहिया वाहन : 80 रुपये
तीन पहिया वाहन : एक सौ रुपये
चार पहिया : 120 रुपये
मध्यम क्रम के वाहन : दो सौ रुपया
भारी वाहन : पांच सौ

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें