डीजे वाले बाबू सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी खुलेआम धज्जियां

Updated at : 18 May 2018 6:14 AM (IST)
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डीजे वाले बाबू सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी खुलेआम धज्जियां

मधेपुरा : दिन-भर के कामकाज के बाद कोई भी रात में राहत की नींद चाहता है. शादियों का सीजन आते ही लोग हलकान हो जाते हैं. उन्हें डीजे के नाम से ही डर लगने लगता है. अचानक तेज आवाज के साथ शोर कभी भी शुरू हो जाता है. बीमार लोग तो बेचैनी में पूरी रात […]

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मधेपुरा : दिन-भर के कामकाज के बाद कोई भी रात में राहत की नींद चाहता है. शादियों का सीजन आते ही लोग हलकान हो जाते हैं. उन्हें डीजे के नाम से ही डर लगने लगता है. अचानक तेज आवाज के साथ शोर कभी भी शुरू हो जाता है. बीमार लोग तो बेचैनी में पूरी रात काट देते हैं. लोगों को चैन की नींद पाने के लिए आधी रात तक जागना पड़ता है. अगर घरों के आसपास विवाह भवन बने हैं तो उन घरों में रहने वाले लोग ऊंचा सुनने लगते हैं.

इस शोर से न केवल बुजुर्गों को परेशानी हो होती है बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है. ऐसा नहीं है कि इस समस्या को लेकर कानून नहीं बना है. दिन में भी एक निश्चित सीमा तक ही आवाज तेज किया जा सकता है और रात दस बजे के बाद किसी भी तरह का शोर प्रतिबंधित है. अरे शादी ब्याह का मामला है या एक ही दिन की तो बात है, जैसे दलीलों से मामले खारिज कर दिये जाते हैं.
तेज आवाज में बज रहे डीजे लोगों को सोने नहीं देते. नींद पूरी न हो पाने की वजह से उनका अगले दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है. ऊंची आवाज वाले डीजे के कारण दिल के मरीजों समेत दूसरे रोगों के पीड़ितों को ज्यादा समस्या हो रही है. डीजे वाले बाबू सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं.
मंदिर व विवाह भवन के पास रहने वालों पर आफत: विवाह भवन में आम दिनों में ही देर रात तक डीजे पर गाने बजते रहते हैं. कार्रवाई नहीं होने से यह शोर लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है. आसपास रहने वाले लोगों को देर रात तक बजने वाले शोर से अधिक परेशानी होती है.
कोलाहल अधिनियम की धारा 5 के अनुसार शिक्षण संस्था, न्यायालय, टेलीफोन एक्सचेंज, अस्पताल व शासकीय कार्यालयों से 200 मीटर की रेंज में लाउड स्पीकर और डीजे नहीं बजाए जा सकते. वहीं एक्ट के अनुसार एसडीएम एक दिन में छह घंटे लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दे सकते हैं.
धारा 4 – रात 10 से सुबह 6 बजे तक तेज संगीत नहीं बजाया जा सकता.
धारा 7 – कोलाहल को फैलने से रोकने के लिए लाउड स्पीकर को लकड़ी के कैबिनेट में बंद करना जरूरी है.
धारा 15 – नियमों का उल्लंघन करने वाले को 6 माह का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा है.
स्व घोषणा के आधार पर लिया जायेगा टैक्स
जून 2018 तक भवन कर की राशि जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट
नगर परिषद परिसर में दो काउंटर बनाकर भवन कर की राशि जमा करायी जा रही है. इस बाबत दोनों कर संग्रह कर्ता अशोक कुमार यादव व राधा प्रसाद साह को वार्ड आवंटित है. सभी पार्षद से अपने वार्ड में अधिक से अधिक होल्डिंग कायम कराकर कर जमा करने की भी अपील की गयी है. गौरतलब है कि जून 2018 तक भवन कर की राशि जमा करने पर विशेष छूट दी जा रही है. जारी कार्यक्रम के अनुसार 18 मई को वार्ड नंबर 03 व वार्ड नंबर 16 के वार्ड वासियों का टैक्स जमा किया जायेगा. इस कार्य में सहयोग के लिए मो सादिर उर्फ भोला को भी लगाया गया है.
कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान
दमकल से आग पर पाया काबू
मौके पर अग्निशमन की गाड़ी पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया. अगलगी की घटना लाखों का कपड़ा, एक बाइक, नकदी 14 हजार रुपया जल गया. बाइक का नंबर बीआर 19 के 5940 है. दुकानदार ने अग्निशमन विभाग के अधिकारी को आवेदन दिया. दुकानदार अमित कुमार ने बताया अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया. पीड़ित ने बताया कि कर्ज लेकर दुकान में गर्मी का समान लगाये थे. अब उसका कर्ज कैसे चुकता होगा. उन्होंने अंचलाधिकारी से मुआवजे की मांग किया है.
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