पत्नी की हत्या करनेवाले डोमन मंडल को सात साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Feb 2015 7:03 PM
लखीसराय/कजरा : फास्ट ट्रैक कोर्ट पंचम के न्यायाधीश केके अग्रवाल ने शनिवार को पत्नी की हत्या के आरोपी डोमन मंडल को हत्या का दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनायी है. लखीसराय कोर्ट के प्रभारी लोक अभियोजक मो फारूख ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट द्वारा डोमन को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी […]
लखीसराय/कजरा : फास्ट ट्रैक कोर्ट पंचम के न्यायाधीश केके अग्रवाल ने शनिवार को पत्नी की हत्या के आरोपी डोमन मंडल को हत्या का दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनायी है. लखीसराय कोर्ट के प्रभारी लोक अभियोजक मो फारूख ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट द्वारा डोमन को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया गया था. डोमन पर तीन जुलाई 2011 को अपनी पत्नी लालपरी देवी को चाकू से गोद कर मार देने का आरोप था. इसके बाद कजरा थाना में 25/11 कांड दर्ज कर डोमन मंडल को पत्नी की हत्या का आरोपी बनाया गया था. उक्त वाद में डोमन एक मात्र अभियुक्त था. शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट पंचम न्यायाधीश केके अग्रवाल ने डोमन को पत्नी की हत्या के आरोप में धारा 304 बी के तहत सात साल की सजा सुनायी है. डोमन चार मार्च 2012 से जेल में ही बंद है. वादी डोमन मंडल की ओर से अधिवक्ता दिनेश मंडल तथा मुद्दय की ओर से सहायक लोक अभियोजक मो रजा आलम कोर्ट में मौजूद थे.
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