छत्तरगाछ : प्रखंड अंतर्गत छत्तरगाछ स्थित वक्फ बोर्ड नंबर 614 मस्जिद की जमीन से अतिक्रमण हटाने की पहल करना मतवल्ली मो शकील अख्तर को काफी महंगा पड़ा़ वक्फ बोर्ड पटना द्वारा अतिक्रमणकारियों को हटाने के बजाय मो शकील अख्तर को मतवल्ली से हटा दिया गया है़ जिसे लेकर मतवल्ली मो शकील अख्तर ने वक्फ ट्रिव्यूनल का सहारा लिया तथा विगत 20 मई 16 को पटना हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड के विरुद्ध मामला दर्ज किया है़
उक्त आशय की जानकारी देते हुए मतवल्ली मो शकील अख्तर ने बातया कि वक्फ बोर्ड नंबर 614 मस्जिद की जीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार वक्फ बोर्ड को सूचना दिया गया तथा वक्फ बोर्ड पटना ने तीन दफा अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस भी भेजा था़ परंतु अतिक्रमण को हटाने के बजाय वक्फ बोर्ड ने मुझे मतवल्ली से हटा दिया है़ जिसे लेकर मैने वक्फ ट्रिव्यूनल का सहारा लिया है़
उन्होंने बताया कि ट्रिव्यूनल की आदेश को ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड के ज्ञापांक संख्या 0094 के आलोक में मुझे देा बार मतवल्ली बनाया गया और मो तनवीर मुझे कागजों पर इस्तीफा तो दे दिा लेकिन जीन पर जाने से रोक लगा दी़ इधर बोर्ड के आदेशानुसार जोनल ऑफिस किशनगंज और अवकाफ कमेटी ने जांच भी की़ परंतु तनवीर एवं उनके भाईयों के बहकावे में आकर मुझ पर ही जमीन का बरबादी का आरोप लगा दिया तथा वक्फ की जमीन को अपंजीकृत बताते हुए वक्फ बोर्ड को जमीन पंजीकृत करने की सलाह दी़ जबकि वक्फ बोर्ड के अनुसार वक्फ की जमीन धारा 36 एवं 37 के तहत जमीन पंजीकृत है़ बोर्ड ने गलत ढंग से मुशावरी कमेटी का गठन किया तथा कमेटी में उन लोगों को शामिल किया गया है जो पहले से ही वक्फ नंबर 2332 में शामिल है़ इस कमेटी के कुछ सदस्य तो सरकारी नौकरी में है तथा कुछ दूसरे पंचायत है़ जिसे लेकर मैंने कमेटी को रद्द करने के लिए दाबारा वक्फ ट्रिव्यूनल का दरवाजा खटखटाया है़ जिसका केश नंबर डल्यूए11/16 है.