बहादुरगंज : झिलझिली पंचायत अंतर्गत जनवितरण प्रणाली की डीलर ने पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया पति के विरूद्ध यहां की थाना पुलिस में रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज करवायी है़ जनवितरण प्रणाली की महिला डीलर सावित्री देवी की शिकायत पर बहादुरगंज पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के तहत मुखिया पति मौलवी शोएब आलम को नामजद अभियुक्त बनाया है़ डीलर का आरोप है कि मुखिया पति द्वारा मनगढ़ंत बातें कर न केवल रंगदारी के रूप में पैसे की मांग की गयी़ बल्कि इस दौरान मुखियागिरी का रौब दिखाने के चक्कर में उल्टी सीधी भाषा का भी इस्तेमाल किया़ इधर मुखिया पति शोएब आलम की शिकायत पर भी स्थानीय थाना में महिला डीलर सावित्री देवी व उसके पति होरीलाल के विरूद्ध भी गाली गलौज के दौरान जबरदस्ती राशि लुटने की प्राथमिकी दर्ज की गयी है़
मामले के बाबत पूछे जाने पर मुखिया पति मौलवी शोएब ने बताया कि डीलर के द्वारा पीएचएच व अंत्योदय योजना के तहत मई व जून महीने का खाद्यान्न सामग्री एक साथ ही उठाव किया गया़ जबकि बीते दिनों लाभुकों के बीच सिर्फ एक ही माह का खाद्यान्न वितरण किया गया़ बस इतने पर डीलर द्वारा मेरे विरूद्ध रंगदारी मांगने व अन्य गंभीर आरोप मढ़ कर प्राथमिकी दर्ज करवा दिया गया़ थानाध्यक्ष सज्जाद हुसैन ने पूछे जाने पर बताया कि पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है.