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बाल मजदूरी की सूचना दें परामर्श . िवधिक जागरूकता शिविर आयोजित

किशनगंज : रविवार को सिंघिया कुलामनी पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के सौजन्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. विधिक जागरूकता को लेकर लोगों को समय पर जानकारी नहीं रहने से आमलोगों की भागीदारी नहीं दिखी. शिविर में पंचायत प्रतिनिधि ही मौजूद थे. विधिक जागरूकता शिविर में महज 15 से […]

किशनगंज : रविवार को सिंघिया कुलामनी पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के सौजन्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

विधिक जागरूकता को लेकर लोगों को समय पर जानकारी नहीं रहने से आमलोगों की भागीदारी नहीं दिखी. शिविर में पंचायत प्रतिनिधि ही मौजूद थे. विधिक जागरूकता शिविर में महज 15 से 20 लोग ही मौजूद दिखे. अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा की बच्चों से होटल, दुकान, भट्टा आदि में कार्य करना कानून अपराध है. बाल मजदूरी सभ्य समाज की पहचान नहीं. बाल मजदूरी की सूचना पुलिस को दें. ताकि बल श्रम को रोका जाय. पंचायतों में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर की समय पर जानकारी नहीं होने से लोगों की इस शिविर का लाभ नहीं मिल पाता है.
आधा घंटे में ही अमूमन शिविर संचालित होता है. कई प्रतिनिधियों ने माना की हमें सूचना तो मिली लेकिन कार्यक्रम को लेकर असमंजस में रहते हैं. प्रतिनिधियों को कार्यक्रम की सही जानकारी देने के बाद ही आमलोगों को इस विधिक जागरूकता शिविर में आने की बात कह सकूंगा. शिविर को लेकर पत्राचार जरूर होता है, लेकिन पत्राचार का ख़ासा असर नहीं दिख रहा है. शिविर में राष्ट्रीय लोक अदालत के पर्चे लोगों में वितरण किया गया. आगामी 8 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक शमनीय वाद, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, वैवाहिक वाद, श्रम वाद,भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले, विद्युत एवं पानी बिल के मामले, दीवानी वाद, निषेधाज्ञा, पूर्व से लंबित वाद आदि और कई मामलों का निपटारा आपसी मेल जोल से किया जाता है. इस अदालत में मुकदमा या वाद के लिये निःशुल्क कार्य व परामर्श दिया जाता है. इस मौके पर सदर थाने के एएसआई रंजीत पासवान, मुखिया प्रतिनिधि शिवलाल दास, सरपंच प्रतिनिधि मकबूल हुसैन, समिति प्रतिनिधि विकास दास, वार्ड सदस्य रामलाल दास, मो आलम शाह, मो हारून,अजीजुल हक, गणेश प्रसाद दास आदि कई लोग मौजूद थे.

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