खगड़िया : गामी आठ अप्रैल को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से व्यवहार न्यायालय खगड़िया एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी एवं अपराधिक वादों का निष्पादन आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा.
इसमें सभी प्रकार के सुलहयोग्य आपराधिक मुकदमों का निष्पादन होंगे. पक्षकारों को सुझाव दिया गया है कि अपने सुलहनीय वादों के निष्पादन के लिए संबंधित न्यायालय में उभय पक्ष समझौता आवेदन देकर अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने की व्यवस्था करें. मामले का निष्पादन नि:शुल्क होगा.