मुआवजे के साथ विभाग को देनी होगी सूचना

Published at :19 Mar 2016 1:07 AM (IST)
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मुआवजे के साथ विभाग को देनी होगी सूचना

खगड़िया : आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचनाएं अब डाक विभाग को मुआवजे के साथ देने होंगे. डाक विभाग में वर्ष 13 14 में हुई फर्जी / नियम विपरीत बहाली के मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त वसंत सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इन्होंने डाक विभाग बेगूसराय के पदाधिकारी को एक हजार रुपये […]

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खगड़िया : आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचनाएं अब डाक विभाग को मुआवजे के साथ देने होंगे. डाक विभाग में वर्ष 13 14 में हुई फर्जी / नियम विपरीत बहाली के मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त वसंत सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इन्होंने डाक विभाग बेगूसराय के पदाधिकारी को एक हजार रुपये सहित आवेदक द्वारा मांगी पूर्ण सूचना देने का निर्देश दिया है.
पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार शुक्रवार को सूचना आयुक्त श्री सिंह ने वीडियो एवं ऑडियो कॉफ्रेंस के जरीये डाक विभाग में हुई फर्जी बहाली के मामले की सुनवाई की . सुनवाई के दौरान डाक अधीक्षक कार्यालय बेगूसराय के पदाधिकारी नवीन कुमार जहां बेगूसराय एलआइसी में उपस्थित थे. वहीं आवेदक के प्रतिनिधि मनोज कुमार मिश्रा खगड़िया एनआइसी कक्ष में उपस्थित थे. सुनवाई पहले वीडियो कॉफ्रेंस के जरीये हुई.
मोबाइल के जरिये हुई सुनवाई : तकनीकी खामियां के कारण इस मामले की आधी सुनवाई मोबाइल के जरीये पूरी की गयी. सुनवाई के दौरान डाक विभाग के पदाधिकारी ने जहां मांगी गयी पूर्ण सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दिये जाने का दाबा किया, वहीं आवेदक के प्रतिनिधि इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें डाक विभाग के द्वारा उस विभागीय निमय की सूचना नहीं दी गयी है. जिसके तहत डाक विभाग के द्वारा खगड़िया एवं बेगूसराय जिले में 35 ग्रामीण डाक सेवक तथा इडीएमसी की बहाली की गयी थी.
इसके अलावे इनके द्वारा सूचना आयुक्त को यह बार बार कहा गया कि डाक विभाग उन्हें फर्जी बहाली की पूर्ण सूचना नहीं दे रहीं है. दोनों पक्षों को सुनने तथा डाक विभाग द्वारा दी गयी सूचना की समीक्षा के उपरांत सूचना आयुक्त ने डाक विभाग के पदाधिकारी को शेष बची सूचना के साथ साथ मुआवजे के रुप एक हजार रुपये आवेदक को उपलब्ध कराने का आदेश दिया .
उल्लेखनीय है आरटीआइ के तहत डाक अधीक्षक बेगूसराय के द्वारा यह जानकारी दी गयी थी. कि बेगूसराय जिले में 26 तथा खगड़िया जिले में 9 ग्रामीण डाक सहायक एवं इडीएमसी की बहाली के पूर्व न तो दैनिक अखबार में विज्ञापन प्रकाशित किया गया और न ही नियुक्ति समिति का गठन किया गया था. लेकिन डाक अधीक्षक ने उस विभागीय नियम की जानकारी सहित कुछ अन्य बिंदुओं की सूचना नहीं दी थी. जिसके तहत ये सभी बहालियां की गयी थी.
सूचना नहीं मिलने की शिकायत पर केंद्रीय सूचना आयुक्त ने अब सुनवाई करते हुए डाक विभाग के पदाधिकारी को बहाली के नियमों की सूचना सहित एक हजार रुपये मुआवजे के रुप में देने का आदेश दिया है.
मांगी गयी इसकी उपलब्धि :जिले के सभी पदाधिकारियों से वित्तीय वर्ष 15 16 का विभाग से प्राप्त लक्ष्य तथा लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त की गयी उपलब्धि का प्रतिवेदन मांगा गया है.
जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी संजीव चौधरी ने उप िवकास आयुक्त ,सिविल सर्जन, डीटीओ,डीएसओ जिला पंचायती राज पदाधिकारी , दोनों एसडीओ, दोनों डीसीएलआर , सभी वरीय उपसमाहर्ता, सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, उत्पादक अधीक्षक, श्रम अधीक्षक , डीएओ , डीडब्लुओ , डीइओ, डीसीओ सहित कई पदाधिकारी को पत्र लिखा है. इन सभी पदाधिकारी से उपलब्धि प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है.
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