दो हत्यारोपियों को उम्रकैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :23 Jan 2016 7:55 AM (IST)
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खगड़िया : हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कृष्ण मुरारी शरण ने शुक्रवार को दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा शुक्रवार को सुनायी. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी अलख सिंह अपने गांव से बहन के यहां जा रहे थे. […]
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खगड़िया : हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कृष्ण मुरारी शरण ने शुक्रवार को दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा शुक्रवार को सुनायी. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी अलख सिंह अपने गांव से बहन के यहां जा रहे थे. 10 जनवरी, 2014 को ओलापुर में कुमार बस में चढ़कर जैसे ही वह दाढ़ी मोड़ के पास पहुंंचे थे कि कुछ लोग बस को हाथ देकर रोक लिये.
इसके बाद बस में अभियुक्त मधु यादव, दिलीप यादव एवं कई अन्य लोग पिस्तौल लेकर चढ़ गये तथा सभी सवारियों को उतार दिया. इसके बाद मधु यादव ने बोला कि यही अलख सिंह है इसे मारो. इसके बाद सभी अभियुक्त अलख सिंह को खींचने लगे. अलख सिंह की पत्नी चीखने चिल्लाने लगी. इसी बीच मधु यादव ने अपने पास से पिस्तौल निकाल कर अलख सिंह को गोली मार दी. अन्य अभियुक्तों ने भी गोली चलायी. इससे अलख सिंह की मौत बस में ही हो गयी. बस से उतर कर सभी अभियुक्त भाग गये.
घटना की लिखित सूचना मृत अलख सिंह की पत्नी पुष्पा देवी ने मुफस्सिल थाने में देकर प्राथमिकी दर्ज करायी. इस घटना में न्यायालय ने अभियुक्त दिलीप यादव परतापुर निवासी एवं मधु यादव हरदिया निवासी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सहित पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता दुर्गेंश प्रसाद सिंंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुंदन कुमार सिंह ने पक्ष रखा.
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