अब इसी मामले में राज्य स्तर से जारी निर्देश के आलोक में तत्कालीन मुखिया, पंचायत सचिव को भी चिह्न्ति कर उन्हें जिला स्तर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. आरटीआइ के तहत डीडीसी ने आरटीआइ कार्यकर्ता शैलेंद्र सिंह तरकर को 132 डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई किये जान की सूचना दी है. इनमें 116 डीलरों पर सर्टिफिकेट केस तथा 16 पर प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की जानकारी दी गयी है. डीडीसी के मुताबिक जिले में एसजीआरवाइ के खाद्यान्न के बकायेदार डीलरों की संख्या 171 है.
जिनके पास 2 करोड़ 75 लाख 69 हजार 115 रुपये का खाद्यान्न बकाया है. राशि जमा करने हेतु पहले इन्हें नोटिस दिया गया था. जमा नहीं करने के बाद अधिकांश डीलरों पर केस दर्ज करायी गयी है. मिली जानकारी के मुताबिक वसूली काफी कम हुई है.
2 करोड़ 75 लाख 69 हजार के विरुद्ध मात्र 13 लाख 13 हजार रुपये ही वसूली हो पायी है . जिले में ऐसे डीलरों की संख्या 19 है. जिनके पास 4 लाख रुपये से अधिक मूल्य का खाद्यान्न बकाया है . ऐसे 16 डीलरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. सदर प्रखंड में 9 ,परबत्ता में 5 तथा बेलदौर में 2 डीलरों पर एफआइआर दर्ज करायी गयी है. इधर डीएसओ डीएन झा ने आरटीआइ के तहत यह जानकारी दी है कि एसजीआरवाई योजना के मामले में 22 डीलरों की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है.