खगड़ियाः राज्य लोकायुक्त कार्यालय में 11 अप्रैल को जिले के पूर्व डीडीसी हुमांयु अख्तर राही पर चल रहे कई मामलों की सुनवाई होगी. लोकायुक्त कार्यालय के द्वारा आवेदक शैलेंद्र सिंह तरकर को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा गया है.
जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता श्री तरकर ने वर्ष 2007 में ही पूर्व डीडीसी श्री राही के विरुद्ध इंदिरा आवास योजना, एसजीआरवाइ सहित करीब आधा दर्जन योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में शपथ पत्र दायर किया था. तब से इस मामले की सुनवाई लोकायुक्त कार्यालय में चल रही है. सूत्रों की माने तो आवेदक की कुछ शिकायत को पूर्व डीएम अभय कुमार सिंह ने सही करार दिया था.
जबकि कुछ आरोपों को खारिज कर दिया था. इस मामले की पिछली सुनवाई दिसंबर 2013 में हुई थी. उस दौरान डीएम के प्रतिनिधि के रूप में प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त राजेश कुमार तथा आवेदक उपस्थित थे. सुनवाई के क्रम में पूर्व डीएम के रिपोर्ट के विरुद्ध आवेदक ने साक्ष्य सहित आपत्ति की थी. जिस पर लोकायुक्त ने पुन: आवेदक को शपथ पत्र के साथ डीएम के रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति करने को कहा था. इधर आवेदक ने बताया कि उन्होंने शपथ पत्र के साथ अपनी आपत्ति लोकायुक्त कार्यालय को भेज दिया है. इस मामले की सुनवाई 11 अप्रैल को होगी.