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Katihar news : हत्या के प्रयास के आरोपित को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी

Updated at : 12 Dec 2024 10:12 PM (IST)
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Electoral Roll Revision

अभियुक्त को पंद्रह हजार रूपये का अर्थ दंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. अभियुक्त को न्यायालय ने 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए का अर्थ दंड का भुगतान का आदेश दिया

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कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रंजीत प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को हत्या के प्रयास के आरोपित कदवा थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव के मिथिलेश साह को हत्या के प्रयास में दोषी पाये जाने पर आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. यह सजा भादवि की धारा 307 के अंतर्गत सुनाया गया है. अभियुक्त को पंद्रह हजार रूपये का अर्थ दंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. अभियुक्त को न्यायालय ने 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए का अर्थ दंड का भुगतान का आदेश दिया है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. डंडखोरा थाना के रायपुर गांव के निवासी रमेश साह ने डंडखोरा पुलिस के समक्ष दिए फर्द बयान में कहा था कि उसकी बेटी 13 नवंबर 2019 को सुबह 8:30 बजे कटिहार के लिए निकली थी. वह कटिहार केबी झा कॉलेज में पढ़ती है. न्यू मार्केट स्थित एक कंप्यूटर संस्थान में कोचिंग करती है. शाम 6:00 बजे लगभग किसी ने उसे फोन पर सूचित किया कि वापस घर लौटने के क्रम में उसकी बेटी सड़क के बगल में गिर गयी है. बेटी को खोजने के क्रम में देखा कि उसकी बेटी सड़क किनारे धान खेत में अचेता अवस्था में गिरी हुई थी. उसके पीठ पर बैग था. हो हल्ला कर उसे उठाया तो उसने बताया कि उसे किसी ने गोली मार दिया है. उसे उठाकर सदर अस्पताल कटिहार लाया. बेहतर इलाज के लिए उसे कटिहार मेडिकल कॉलेज लाया. अनुसंधान के क्रम मे अभियुक्त मिथिलेश साह का नाम आया था. इस सत्र वाद में अपर लोक अभियोजक रामविलास पसवान ने कुल आठ गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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