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पति, सास व ससुर को उम्रकैद

कटिहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की अदालत में शनिवार को दहेज को लेकर हत्या किये जाने के मामले में दोषी पाये जाने पर मृत महिला के पति बीरबल सिंह, ससुर रवि सिंह एवं सास गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियुक्त जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के छौगड़िया गांव के […]

कटिहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की अदालत में शनिवार को दहेज को लेकर हत्या किये जाने के मामले में दोषी पाये जाने पर मृत महिला के पति बीरबल सिंह, ससुर रवि सिंह एवं सास गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियुक्त जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के छौगड़िया गांव के रहने वाले हैं. अदालत ने अभियुक्तों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. छौगड़िया निवासी अकालू सिंह ने 22 दिसंबर, 2014 को फर्द बयान में कहा था

कि किसी महिला ने उसकी पुत्री कंचना देवी के मरने की सूचना दी थी. कंचना की शादी अपने ही गांव के बीरबल सिंह के साथ हुई थी. सूचना पर जब वह एवं उनकी पत्नी राजपति देवी, बेटा भवेश सिंह एवं साला सुभाष सिंह के साथ पुत्री कंचना के ससुराल गये, तो उसे घर के बरामदे में कंचना मृत मिली. अकालू सिंह ने कहा था कि ससुराल वाले लगातार दहेज को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया करते थे. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शंभु प्रसाद ने सात गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया.

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