अवैध शराब कारोबारियों पर प्रशासन की पैनी नजर
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दो दुकानें खुलीं कटिहार : सरकार के आदेश पर सूबे के सभी जिलों में देशी शराब बंद कर उसे नष्ट कर दिया गया है. वहीं अंग्रेजी शराब सरकार के नियमानुसार बेबरेज कंपनी शराब दुकान चलायेगी. वह भी सिर्फ शहरी क्षेत्र में. यू तो शहरी क्षेत्र में 16 दुकान खुलनी […]
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शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दो दुकानें खुलीं
कटिहार : सरकार के आदेश पर सूबे के सभी जिलों में देशी शराब बंद कर उसे नष्ट कर दिया गया है. वहीं अंग्रेजी शराब सरकार के नियमानुसार बेबरेज कंपनी शराब दुकान चलायेगी. वह भी सिर्फ शहरी क्षेत्र में. यू तो शहरी क्षेत्र में 16 दुकान खुलनी है. फिलहाल दो दुकान शहरी क्षेत्र में खुल गयी है. शहर के छिटाबाड़ी में दो दुकान आरंभ हो गयी है. शीघ्र ही सभी दुकानें खुल जायेगी. जिला प्रशासन लगातार अवैध शराब कारोबारियों के विरूद्ध लगातार छापेमारी कर रही है. शराब दुकान में पहुंचने के बाद अभी किसी प्रकार का पहचान प्रमाण पत्र दुकानदार को नहीं चाहिए.
एक व्यक्ति एक से दो बोतल ही शराब ले सकता है उससे अधिक नहीं. वहीं सरकारी स्थलों या सड़क पर शराब पीने वालों की खैर नही संभवत: अगर आप शराब पीते पकड़े गये तो आप जेल भी जा सकते है.
कहते हैं उत्पाद अधीक्षक : उप्ताद अधीक्षक अरूण कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर डीएम व एसपी के संयुक्त निर्देश व पुलिस बलों की सहायता से उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रही है. अबतक दो सौ से भी अधिक शराब कारोबारियों को जेल का रास्ता दिखा दिया गया है . साथ ही कई बड़ी खेप महुआ व देशी शराब का जब्त किया गया है . श्री मिश्रा ने कहा कि अवैध शराब बेचने वालों को लेकर संविधान में बदलाव किया गया है . अवैध शराब के पीने से अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे उम्रकैद या मौत की सजा भी हो सकती है .
वहीं अवैध शराब कारोबार करते पकड़े जाने पर जेल सहित छह वर्षो तक की सजा मुकर्रर की गयी है. सरकारी स्थलों पर शराब पीने पर उसे जेल व उक्त मामले में भी आरोप सिद्ध होने पर सजा हो सकती है. वही लगातार शराब का सेवन करने से उसे सदर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में भरती कराकर उसे शराब जैसे बुरी लत से निजात भी दिलाया जा सकता है.
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