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हत्यारे पति को आजीवन कारावास
कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हरिंद्र नाथ की अदालत ने सोमवार को पत्नी को केरोसिन डाल कर आग लगा दिये जाने के उपरांत मृत्यु हो जाने के आरोपी पति निवासी ग्राम नवादा, थाना-डंडखोरा पारसनाथ चौहान को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अभियुक्त पर […]
कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हरिंद्र नाथ की अदालत ने सोमवार को पत्नी को केरोसिन डाल कर आग लगा दिये जाने के उपरांत मृत्यु हो जाने के आरोपी पति निवासी ग्राम नवादा, थाना-डंडखोरा पारसनाथ चौहान को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा अभियुक्त को भुगतना होगा.
डंडखोरा थाना कांड संख्या 81/2013 के फर्द बयान के अनुसार अनिता देवी की शादी हुई थी. तत्पश्चात शादी के एक वर्ष बाद उसके पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी ने मिल कर उसे किरासन तेल छिड़ कर आग लगा दिया था.
घायल अवस्था में उसे कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भरती किया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी. मृत्यु के पूर्व दिये बयान पर यह मामला लाया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शंभु प्रसाद ने कुल नौ गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया. इस मामले में पति के अलावे अन्य आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध मामला विचारण के लिए लंबित है.
पति व सास को सश्रम कारावास की सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष कमल दीक्षित ने सोमवार को एक मामले में पति व सास को धारा 306 भादवि के तहत दोषी पाये जाने पर पति को साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा व सास को जेल में बिताये गये अवधि की सजा सुनायी है. स्थानीय दो नंबर कॉलोनी निवासी विधानचंद्र डे एवं उसकी मां मीरा डे को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाया था.
विधानचंद्र डे की पुत्री के बयान पर यह मामला प्रकाश में आया था कि इनके पिता एवं दादी ने उसकी मां को बराबर दहेज केलिए प्रताडि़त करते थे. फलस्वरूप उसकी मां ने आत्महत्या का प्रयास किया. लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो पीडि़ता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पीड़िता की मृत्यु हो गयी.
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