कटिहार : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत उम्मीदवार या उनके समर्थकों को सभा या जुलूस के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी. आयोग ने पंचायत चुनाव 2016 के सफल संचालन को लेकर आदर्श आचार संहिता निर्धारित किया है.
इसके तहत उम्मीदवार व उनके समर्थक सरकारी पदाधिकारी व कर्मचारियों के लिए मापदंड तय किये गये हैं. आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाली सभा, जुलूस सहित विभिन्न तरह के गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश आचार संहिता के तहत जारी किये गये हैं.
जुलूस को लेकर देनी होगी पूरी जानकारी : चुनाव प्रचार के उद्देश्य से किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में उसके बारे में पूरी जानकारी सक्षम पदाधिकारी को देनी होगी. मसलन, जुलूस के आरंभ होने का स्थल, समय, तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल आदि की जानकारी देनी होगी. साथ ही उम्मीदवार उसी मार्गों पर जुलूस का संचालन करेंगे, जिसके लिए उन्हें अनुमति प्राप्त हुई है.
सक्षम अधिकारी के साथ-साथ स्थानीय पुलिस को भी जुलूस के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. जुलूस वैसे मार्गों से नहीं निकाली जायेगी, जहां पहले से प्रशासन द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किया गया हो. जुलूस या रैली में शामिल लोग ऐसे चीजें लेकर न चले, जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या उत्तेजना के क्षणों में उसका दुरूपयोग किया जा सके. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाये जाने तथा इसी तरह के अन्य प्रदर्शन के आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी.