21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सभा व जुलूस के लिए भी लेनी होगी अनुमति

कटिहार : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत उम्मीदवार या उनके समर्थकों को सभा या जुलूस के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी. आयोग ने पंचायत चुनाव 2016 के सफल संचालन को लेकर आदर्श आचार संहिता निर्धारित किया है. इसके तहत उम्मीदवार व उनके […]

कटिहार : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत उम्मीदवार या उनके समर्थकों को सभा या जुलूस के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी. आयोग ने पंचायत चुनाव 2016 के सफल संचालन को लेकर आदर्श आचार संहिता निर्धारित किया है.

इसके तहत उम्मीदवार व उनके समर्थक सरकारी पदाधिकारी व कर्मचारियों के लिए मापदंड तय किये गये हैं. आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाली सभा, जुलूस सहित विभिन्न तरह के गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश आचार संहिता के तहत जारी किये गये हैं.

जुलूस को लेकर देनी होगी पूरी जानकारी : चुनाव प्रचार के उद्देश्य से किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में उसके बारे में पूरी जानकारी सक्षम पदाधिकारी को देनी होगी. मसलन, जुलूस के आरंभ होने का स्थल, समय, तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल आदि की जानकारी देनी होगी. साथ ही उम्मीदवार उसी मार्गों पर जुलूस का संचालन करेंगे, जिसके लिए उन्हें अनुमति प्राप्त हुई है.

सक्षम अधिकारी के साथ-साथ स्थानीय पुलिस को भी जुलूस के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. जुलूस वैसे मार्गों से नहीं निकाली जायेगी, जहां पहले से प्रशासन द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किया गया हो. जुलूस या रैली में शामिल लोग ऐसे चीजें लेकर न चले, जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या उत्तेजना के क्षणों में उसका दुरूपयोग किया जा सके. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाये जाने तथा इसी तरह के अन्य प्रदर्शन के आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी.

मतदान के दिन रखना होगा विशेष ध्यान : चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारी व कर्मियों को शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने में अभ्यर्थी व उनके समर्थकों को सहयोग करना पड़ेगा. मतदान के तिथि तथा उसके 24 घंटे पूर्व शराब व मादक पदार्थ का प्रयोग पर रोक रहेगा. मतदान केंद्र के समीप स्थापित शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक कोई भीड़-भार नहीं रहेगी. मतदान केंद्र व उसके आसपास कोई भी अभ्यर्थी या उनके समर्थक मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे.
कहते हैं डीपीआरओ
जिला पंचायती राज पदाधिकारी फैयाज अख्तर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सफल संचालन को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारी शुरू कर दी गयी है. आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आदर्श संहिता का अनुपालन भी हर हाल में सुनिश्चित कराया जायेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें