नगर निगम प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं नगर विकास विभाग के निर्देश पर किया गया है. नगर आयुक्त श्री कुमार ने सबों को जानकारी देते हुए कहा कि पशु बद्धशाला में ही बकरा, मुर्गा आदि को काट कर टोकरी में सुरक्षित ढंग से ढक कर रखते हुए बेचा जाना चाहिए.
वहीं पशु बद्धशाला बनाने के लिए वैसे इच्छुक व्यक्ति जो बद्धशाला बनाना चाहते हैं वे यदि आवेदन करेंगे तो उन्हें पांच लाख की राशि लोन के रूप में मिल सकता है. वहीं उपस्थित दुकानदारों ने सड़क किनारे मीट, मुर्गा आदि बेचने के लिए तत्काल कुछ समय दिया जाय लेकिन उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि ऐसा किया जायेगा तो वैसे विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.