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जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद

कटिहार: व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेशचंद्र मालवीय ने मंगलवार को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने के दोषी कोढ़ा थाना अंतर्गत गेड़ाबाड़ी निवासी राजेश कुमार चौधरी पिता राजेंद्र प्रसाद चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा भादवि की धारा 302 के अंतर्गत सुनायी गयी है. अभियुक्त को अर्थदंड […]

कटिहार: व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेशचंद्र मालवीय ने मंगलवार को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने के दोषी कोढ़ा थाना अंतर्गत गेड़ाबाड़ी निवासी राजेश कुमार चौधरी पिता राजेंद्र प्रसाद चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा भादवि की धारा 302 के अंतर्गत सुनायी गयी है.

अभियुक्त को अर्थदंड के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी भुगतनी होगी. कोढ़ा थाना में जुलाई 2002 में आवेदन देकर उषा देवी ने कहा था कि उसका लड़का अमरेश कुमार चौधरी उर्फ बंटी पिता अशोक चौधरी साकिन गेड़ाबाड़ी थाना कोढ़ा एनएच-31 रोड से पश्चिम सटे अपनी दुकान के बगल के पक्का मकान के आगे बने टीन के बरामदे पर हर रोज की तरह सोया हुआ था. 13 जुलाई 2002 की रात्रि लगभग दो बजे उसके लड़के पर पेट्रोल डाल कर उसे जला दिया गया. रात्रि की गश्ती पर थाना के चौकीदार ने आग जलते देखा, तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की व इसकी सूचना उन लोगों को दी.

जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि उनका पुत्र सड़क के बगल जमा बरसात के पानी एवं कीचड़ में पड़ा हुआ था. उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल में दाखिल किया फिर उसे पूर्णिया सदर अस्पताल में उपचार के लिए ले गये. लेकिन, पीएमसीएच पटना भेज दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गयी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा कांड का उद्भेदन उस समय हुआ जब पर्यवेक्षणकर्ता अभियुक्त राजेश कुमार चौधरी का बयान लिया व उसके दायें हाथ के जख्म को देखा.
जिस पर संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया. आरोप पत्र में अभियुक्त राजेश कुमार चौधरी के पिता राजेंद्र प्रसाद चौधरी भी सह अभियुक्त थे. जिसे न्यायालय ने इस मामले में बरी कर दिया. इस सत्रवाद संख्या 401/2002 में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक उज्जवल कुमार सिंह ने कुल 14 साक्षियों का परीक्षण कराया.

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