कोढ़ा . उच्च न्यायालय पटना एवं कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के आदेश पर भी पंचायत नियोजन इकाई एवं प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक नियोजन संबंधी कागजात जमा नहीं किया गया. मालूम हो कि उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर सूबे में नियोजित होने वाले सभी शिक्षकों के आवेदन, रोस्टर, मेधा सूची, नियोजन पत्र के साथ-साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच का आदेश निगरानी विभाग को सौंपा गया. जिसके लिए शिक्षा विभाग ने पत्र के माध्यम से सभी संबंधित पदाधिकारी एवं नियोजन इकाई को नियोजन संबंधित कागजात जांच के लिए जिला स्थापना कार्यालय में जमा करना था. जिसके लिए पत्र संख्या – 1702 दिनांक 12 जून 2015 एवं प्रधान सचिव शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक 1153 दिनांक 11 जून 15 आदेशित किया गया था कि 13 जून तक सभी नियोजन इकाई को अनिवार्य रूप से नियोजन संबंधी कागजात जमा करना है. लेकिन आज तक कोई भी नियोजन इकाई द्वारा कागजात जमा नहीं किया गया. जिससे प्रखंड के नियोजित शिक्षक अधर में पड़े हैं. वहीं मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण दास ने बताया कि शिक्षा विभाग से जारी निर्देश के मुताबिक सभी नियोजन इकाई को सूचना उपलब्ध कराते हुए संबंधित पंचायत नियोजन इकाई के सचिव को दूरभाष पर भी सूचना उपलब्ध कराया गया है. अगर नियोजन के कागजात जमा नहीं करना है तो उसके खिलाफ विभाग को सूचना उपलब्ध कराया जायेगा.
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उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद जमा नहीं हुए कागजात
कोढ़ा . उच्च न्यायालय पटना एवं कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के आदेश पर भी पंचायत नियोजन इकाई एवं प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक नियोजन संबंधी कागजात जमा नहीं किया गया. मालूम हो कि उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर सूबे में नियोजित होने वाले सभी शिक्षकों के आवेदन, रोस्टर, मेधा सूची, नियोजन पत्र के साथ-साथ शैक्षणिक […]
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