कटिहार . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हरिंद्रनाथ की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त मो हयात को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. प्राणपुर थाना अंतर्गत लाभा निवासी अभियुक्त मो हयात को न्यायालय में भादवि की धारा 376 तथा 366 के तहत अलग-अलग सजा सुनाया है. धारा 376 के तहत दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को सात वर्ष तथा धारा 366 में भी दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को सात वर्ष की सजा सुनाया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया. एसपी छत्रनील सिंह ने इस मामले में साक्ष्यों को परीक्षण कराने में अपने स्तर से प्रयास किया.
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अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सात वर्ष की सजा
कटिहार . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हरिंद्रनाथ की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त मो हयात को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. प्राणपुर थाना अंतर्गत लाभा निवासी अभियुक्त मो हयात को न्यायालय में भादवि की धारा 376 तथा 366 […]
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