कटिहार . आगामी विधानसभा चुनाव को स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी सशस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को नियमावली 1962 के नियम 63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति शर्त 9 (ए) के अधीन डीएम की ओर से निर्देश दिया गया है. वे अपने अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कारतूस सहित संबंधित थाना, ओपी अध्यक्ष और बीडीओ के समक्ष 15 जून से 25 जून तक करा लें. उन्होंने निर्देश जारी किया कि रिवाल्वर व पिस्टल का सत्यापन जिलास्तर पर अपरसमाहर्ता द्वारा उक्त तिथि को किया जायेगा. उनकी अनुपस्थिति में जिला सशस्त्र दंडाधिकारी करेंगे. उन्होंने कहा कि जो अनुज्ञप्ति धारी अपने शस्त्रों के भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो यह शस्त्र नियमावली के नियम 63 व आग्नेयास्त्र की शर्त 9 (ए) का उल्लंघन समझा जायेगा. वैसे अनुज्ञप्ति धारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित और रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
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लाइसेंसी शस्त्र का सत्यापन 15 से 25 जून तक
कटिहार . आगामी विधानसभा चुनाव को स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी सशस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को नियमावली 1962 के नियम 63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति शर्त 9 (ए) के अधीन डीएम की ओर से निर्देश दिया गया है. वे अपने अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कारतूस सहित संबंधित […]
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