कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हरिन्द्र नाथ की अदालत ने शनिवार को बहनोई की हत्या का आरोप सिद्ध जो जाने पर मनसाही थाना अंतर्गत मकदमपुर निवासी अभियुक्त साला रवींद्र रविदास व सरहज पुतुल देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों को यह सजा भादवि की धारा 302/34 के तहत सुनाया है. अभियुक्तों पर अदालत ने दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. प्राणपुर थाना अंतर्गत बस्तौल निवासी देवकी देवी ने 27 जनवरी 2013 को पुलिस के समक्ष दिये फर्द बयान में कही थी कि वे अपनी मां के यहां मकदमपुर में एक सप्ताह से रह रही थी. 25 जनवरी 2013 को बस्तौल जाने के लिए उसके पति बुद्धू रविदास आये थे. 27 जनवरी 13 को बस्तौल जाने के लिए वे लोग तैयार हुए. इसी बीच पति बुद्धू रविदास ने भाई रवींद्र रविदास को समझा रहे थे कि झगड़ा एवं गाली-गलोज नहीं करो. इसी बात पर रवींद्र को गुस्सा आ गया. उसने पति बुद्धू रविदास का कॉलर पकड़ लिया. इसी क्रम में रवींद्र की पत्नी पुतुल ने चाकू निकाल कर अपने पति को दिया और कही कि उसे मार दो, तभी रवींद्र ने चाकू लेकर उसके पति को मार दिया. इससे उसका पति जख्मी हो गया. जख्मी होने पर ग्रामीणों के सहयोग से सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस सत्र वाद संख्या 302/13 में कुल नौ साक्षियों का परीक्षण कराया गया.
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हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास
कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हरिन्द्र नाथ की अदालत ने शनिवार को बहनोई की हत्या का आरोप सिद्ध जो जाने पर मनसाही थाना अंतर्गत मकदमपुर निवासी अभियुक्त साला रवींद्र रविदास व सरहज पुतुल देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों को यह सजा भादवि की धारा 302/34 के […]
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