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क्यों नहीं केश डायरी भेजने के विरुद्ध वाद दायर किया जाय

कटिहार . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेशचंद्र मालवीय ने सोमवार को अमदाबाद थाना अंतर्गत एक मामले के सुनवाई करते हुए कांड के आइओ जयराम चौधरी को स्पष्टीकरण पूछा है कि क्यों नहीं निर्धारित अवधि में केश डायरी न्यायालय में भेजे जाने में हुई देर के कारण उनके विरुद्ध विविध वाद दायर किया जाय. […]

कटिहार . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेशचंद्र मालवीय ने सोमवार को अमदाबाद थाना अंतर्गत एक मामले के सुनवाई करते हुए कांड के आइओ जयराम चौधरी को स्पष्टीकरण पूछा है कि क्यों नहीं निर्धारित अवधि में केश डायरी न्यायालय में भेजे जाने में हुई देर के कारण उनके विरुद्ध विविध वाद दायर किया जाय. श्री मालवीय ने यह भी पूछा है कि क्यों नहीं न्यायालय के आदेश के अवहेलना के आलोक में उन्हें एक सप्ताह का कारावास की सजा से कारावासित किया जाय. दरअसल, अमदाबाद थाना कांड संख्या 194/2014 में अभियुक्त मुन्ना सिंह की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र दायर किया गया था. अभियुक्त मुन्ना सिंह विगत आठ नवंबर से न्यायिक हिरासत में है. अभियोजन पक्ष की ओर से केश डायरी के लिए आइओ को वायरलेस एवं ड्यूटी लेटर के द्वारा भी सूचित किया गया था लेकिन इसके बावजूद सोमवार तक आइओ के द्वारा न्यायालय में केश डायरी नहीं भेजा गया था.

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