प्रतिनिधि, कटिहारराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शत-प्रतिशत योग्य परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक हो गया है. इसकी घोषणा करते हुए बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है. इसके अनुसार अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को 35 किलोग्राम एवं पूर्विकता प्राप्त श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है. दो रुपये गेहूं व तीन रुपये चावल प्रति किलो आपूर्ति की जाती है, लेकिन अब इसका लाभ एससी, एसटी परिवारों को भी मिलेगा. जारी अधिसूचना में वैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को इस योजना से अलग रखा गया है, जो आयकर अदा करते हों, वर्ग एक, वर्ग दो या वर्ग तीन श्रेणी के सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य का परिवार हो. सेवा एवं व्यावसायिक कर अदा करनेवाले परिवारों को भी इससे अलग रखा गया है. तीन कमरे या उससे अधिक पक्का मकान वाले परिवारों को भी इस योजना से अलग रखा गया है, लेकिन राज्य सरकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है.
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शत-प्रतिशत एससी, एसटी परिवारों को मिलेगा खाद्य सुरक्ष का लाभ
प्रतिनिधि, कटिहारराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शत-प्रतिशत योग्य परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक हो गया है. इसकी घोषणा करते हुए बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है. इसके अनुसार अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत […]
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