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बंदोबस्ती के दूसरा पट्टे को बताया अवैध

प्रतिनिधि, कुरसेलागाइड बांध जल कर बंदोबस्ती मामले में राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल पूर्णिया के सहायक अभियंता ने प्रखंड मसलि कुरसेला को पत्र के माध्यम से दूसरे पट्टा को नियम विरुद्ध अवैध बताया है. इसमें सहायक अभियंता ने कहा है कि गाइड बांध के जलकर बंदोबस्ती पांच वर्षों (2013 से 2018) के लिये उपेंद्र सहनी […]

प्रतिनिधि, कुरसेलागाइड बांध जल कर बंदोबस्ती मामले में राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल पूर्णिया के सहायक अभियंता ने प्रखंड मसलि कुरसेला को पत्र के माध्यम से दूसरे पट्टा को नियम विरुद्ध अवैध बताया है. इसमें सहायक अभियंता ने कहा है कि गाइड बांध के जलकर बंदोबस्ती पांच वर्षों (2013 से 2018) के लिये उपेंद्र सहनी पिता सीरण सहनी ग्राम कुरसेला थाना कुरसेला जिला कटिहार के नाम से किया गया है. इस पर उच्चधिकारियों का आदेश प्राप्त है. जलकर बंदोबस्ती की राशि जून 2013 में जमा कर दी गयी है. वर्ष 2013 से 2016 तक का परवाना भी निर्गत है. पट्टा कबूलियत जनवरी 2013 में तत्कालिक प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री राजीव कुमार सिंह द्वारा भी प्रदान किया जा चुका है. सहायक अभियंता ने अग्रसर कार्रवाई के लिए आदेश के प्रति थाना अध्यक्ष कुरसेला को दिये जाने का उल्लेख किया है.

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