लागू हुई आचार संहिता
मोहनिया शहर : नगर पंचायत चुनाव की बुधवार को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी. नामांकन प्रक्रिया में पहले दिन एक भी प्रत्याशी के द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया.
वहीं, 25 लोगों ने बुधवार को नाजिर रसीद कटवायी. नामांकन के लिए बनाये गये दो टेबल पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सहित अन्य कर्मी बैठे रहे. लेकिन, एक भी प्रत्याशी नामांकन के लिए नहीं पहुंचा. नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार के द्वारा बुधवार को 11 बजे अधिसूचना पत्र स्थानीय प्रशासन को भेजा गया, जिसके बाद अधिसूचना का प्रकाशन कर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गयी. इसमें स्थानीय प्रशासन के द्वारा अनुमंडल परिसर सहित आसपास धारा 144 लागू कर दी गयी.
नामांकन को लेकर दो टेबुल बने हैं, जिसमें पहले टेबुल पर एक से आठ वार्ड तक नामांकन होगा. इसमें सहायक निर्वाची पदाधिकारी मोहनिया के बीडीओ अरुण कुमार को बनाया गया है.
बताया जाता है कि अनुमंडल कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर के कमरा संख्या सात में नामांकन किया जा रहा है, जबकि वार्ड नौ से 16 तक दूसरे टेबुल पर नामांकन होगा. इसके सहायक निर्वाची पदाधिकारी कुदरा के बीडीओ कनिष्क कुमार को बनाया गया है, जो अनुमंडल कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर के कमरा संख्या दो में नामांकन की प्रक्रिया देखेंगे. ग्राउंड फ्लोर पर ही एक चुनाव सुविधा केंद्र बनाया गया है. केंद्र से चुनाव के संबंधित जानकारी लोग ले सकते हैं.
आरक्षित के लिए 200 तो अनारक्षित के लिए 400 रुपये फीस: मोहनिया नगर पंचायत में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन कराने से पहले शुल्क जमा करना होगा. इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा आदेश जारी किया गया है.
जानकारी के अनुसार, नगर परिषद के लिए अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए 1000 तो आरक्षित के लिए 500 का नामांकन शुल्क जमा करना होगा. वहीं नगर पंचायत में अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए 400 रुपये और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. यदि कोई उम्मीदवार दो सेट में नामांकन दर्ज कराता है, तो दूसरे सेट का भी फीस की नाजिर रशीद की छायाप्रति देनी होगी. आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को बीडीओ या सीओ या एसडीएम या डीएम द्वारा निर्गत संबंधित कोटि को जाति प्रमाणपत्र का मूल प्रति जमा करना होगा. दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग के सदस्य को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा.
देनी होगी कई जानकारियां: नगर पंचायत के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान कई प्रकार की जानकारियां देनी होगी. नामांकन पत्र के साथ प्रपत्र (क) जमा करना होगा.
इसके तहत उम्मीदवार के मतदाता होने की घोषणा की जानकारी देना है. इसके अलावा प्रपत्र(ख) में शपथ पत्र, प्रपत्र ख एक में प्रस्तावक का शपथ पत्र, प्रपत्र ख दो में समर्थक का शपथ पत्र और प्रपत्र ग में उम्मीदवार का बायोडाटा जमा करना है. कोई भी उम्मीदवार संबंधित नगरपालिका के किसी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है. लेकिन, प्रस्तावक या समर्थक उसी वार्ड का वोटर होना जरूरी है. किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक-समर्थक उस वार्ड के दूसरे किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है.
तीन या तीन से अधिक बच्चे वाले नहीं बन सकेंगे प्रत्याशी
नगर निकाय चुनाव में तीन या उससे अधिक संतानवाले व्यक्ति न तो प्रत्याशी हो सकता है और न ही किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक. शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति को 2008 के अप्रैल माह के बाद तीसरी, चौथी, पांचवीं या इससे आगे के क्रम में संतान की पैदा हुई हो या वह संतान नामांकन की तिथि के दिन जीवित हो, तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है.
आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने सभी जिलाधिकारियों को निकाय चुनाव से संबंधित गाइड लाइन में इस पर सख्ती से नजर रखने का निर्देश दिया है. आयोग के निर्देश के मुताबिक प्रत्येक प्रत्याशी को परचा भरने के दौरान दो प्रस्तावकों या समर्थकों के नाम प्रस्तुत करना होगा. परचा दाखिल के समय प्रत्याशी की उपस्थित जरूरी है. प्रत्याशी की अनुपस्थित में पर्चा दाखिल नहीं हो पायेगा. साथ ही अभ्यर्थी एक पद के लिए दो सेट से अधिक नाम-निर्देशन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा.
उम्मीदवार, प्रस्तावक व समर्थक को जमा करना होगा नो ड्यूज
मोहनिया नगर पंचायत में चुनाव लड़नेवाले लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उम्मीदवार, प्रस्तावक व समर्थक को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 यानी की 31 मार्च 2017 तक की अवधि का नगरपालिका को भुगतेय कर की राशि जमा करने के प्रमाण स्वरूप नगरपालिका के प्राधिकृत पदाधिकारी या प्रशासन द्वारा निर्गत नो ड्यूज सर्टिफिकेट मूल में संलग्न हो.
1. आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका
2. विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक
3. नगरपालिका या पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र व अन्य कर्मी
4. पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति
5. केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आदि
6. कार्यरत होमगार्ड
7. सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा प्रतिधारण शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं सहायक लोक अभियोजक वेतनभोगी सरकारी सेवक है
8. जिनके पास दो संतान से अधिक हो वह चुनाव नहीं लड़ सकते है