अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष की कैद
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भभुआ(कोर्ट) : न्यायालय संख्या दो के पीठासीन पदाधिकारी हिमांशु पांडेय की अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत सोनहन थाना के ग्राम सेखवा निवासी निहोर मुसहर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपया के अर्थदंड की सजा सुनाई है. ज्ञात है कि विगत 29 मार्च 2015 को सोनहन थाना प्रभारी कुणाल चंद्र ने […]
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भभुआ(कोर्ट) : न्यायालय संख्या दो के पीठासीन पदाधिकारी हिमांशु पांडेय की अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत सोनहन थाना के ग्राम सेखवा निवासी निहोर मुसहर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपया के अर्थदंड की सजा सुनाई है. ज्ञात है कि विगत 29 मार्च 2015 को सोनहन थाना प्रभारी कुणाल चंद्र ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम सेखवा में कई मामलों के वांछित आरो निहोर मुसहर के घर सशस्त्र बल के साथ छापेमारी कर उसके पॉकेट से 315 बोर के तीन कारतूस, दो खोखा व एक कट्टा बरामद किया था.
न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए अभियुक्त निहोर मुसहर को तीन वर्ष की सजा और 10 हजार अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा, धारा 26 के तहत एक वर्ष व धारा 35 के तहत छह माह की सजा मुकरर की है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अभियोजन पक्ष से एपीओ आनंद व बचाव पक्ष से अरविंद कुमार सिंह ने अपना-अपना तर्क रखा.
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