अपहरण कर हत्या करने व साक्ष्य मिटाने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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भभुआ कोर्ट : जिला व सत्र न्यायालय ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने सोनहन थाना अंतर्गत बगीचा गांव निवासी रामलाल मल्लाह के पुत्र हरेराम मल्लाह को अपहरण कर हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. गौरतलब है कि मृतक लोकेश द्विवेदी की पत्नी […]
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भभुआ कोर्ट : जिला व सत्र न्यायालय ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने सोनहन थाना अंतर्गत बगीचा गांव निवासी रामलाल मल्लाह के पुत्र हरेराम मल्लाह को अपहरण कर हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. गौरतलब है कि मृतक लोकेश द्विवेदी की पत्नी मोहनिया थाना कांड संख्या 249/12 की सूचिका अनीता देवी ने पति के अपहरण के केस अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया था.
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मोहनिया पुलिस द्वारा अनुसंधान में शव को मोहनिया थाना के दुर्गावती नदी से शव को बरामद किया और कुल 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया. लोकेश द्विवेदी का अपहरण उन्हीं के गांव मुठानी स्थित एमटीएस टावर से साढ़े 10 बजे की रात में की गयी थी.
इधर, न्यायालय में विचारण के दौरान पूर्व में ही 12 लोगों को निर्दोष पाया गया था और अभियुक्त हरेराम मल्लाह को दोषी पतो हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई का तारीख 10 जून निर्धारित था. इसमें न्यायालय ने अभियुक्त को अपहरण करने के मामले में और हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड व साक्ष्य छिपाने यानी शव को गायब करने के मामले में पांच वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से लोक अभियोजक कुलेश्वर प्रसाद ने दलील पेश की थी.
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